नई दिल्ली। उद्योगपति हर्ष गोयनका गोल मटोल और चौकोर पापड़ की गणित में ऐसे उलझे की ट्विटर से एक अच्छे चार्टेट अकाउंटेंट के बारे में लोगों से बताने के लिए कह डाला। उनका कहना था कि गोल मटोल पापड़ जीएसटी से मुक्त है, जबकि चौकोर पापड़ पर जीएसटी लगता है। हालांकि उनकी समस्या को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम (CBIC) ने हल कर दिया।
गोयनका की थी यह उलझन: बता दें कि अरबपति हर्ष गोयनका सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहते हैं। उन्होंने ट्वीट किया हर्ष गोयनका ने ट्विटर पर लिखा, ”क्या आप जानते हैं कि एक गोल पापड़ जीएसटी से मुक्त है और एक चौकोर पापड़ पर जीएसटी लगता है। क्या कोई मुझे एक अच्छे चार्टर्ड एकाउंटेंट के बारे में बता सकता है, जो इसका तर्क समझा सके?”
Did you know that a round papad is exempt from GST and a square papad attracts GST ? Can anyone suggest a good chartered accountant who can make me understand the logic?
-Harsh Goenka, @hvgoenka
उनकी उलझन को सीबीआईसी ने साल्व किया। सीबीआईसी के मुताबिक गोल या चौकोर पापड़, दोनों ही जीएसटी से मुक्त है। सीबीआईसी ने हर्ष गोयनका के ट्विटर पोस्ट पर जवाब देते हुए बताया, ”पापड़, चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो, उसे जीएसटी नोटिफिकेशन संख्या 2/2017-CT(R) के तहत जीएसटी से मुक्त रखा गया है। यह वेबसाइट http://cbic.gov.in पर उपलब्ध है।’
हर्ष गोयनका: आरपीजी समूह के मुखिया हर्ष गोयनका, देश के उन चुनिंदा अरबपतियों में हैं जो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर पर हर्ष गोयनका के 16 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। अगर आरपीजी समूह की बात करें तो ये टायर ब्रांड सीएट (CEAT) की वजह से काफी चर्चित है। बता दें की भारत में पापड़ का मार्केट एक हजार करोड़ है। साथ ही देश का यह सबसे बड़ा गृह उद्योग बताया जाता है। इस काम भारत की ऐसी आबादी जुडी है जो घर पर रह कर काम करती है।
यह है कानून: पापड़ को लेकर पिछले हफ्ते से संशय बना हुआ है, लेकिन जीएसटी की दर को लेकर गुजरात की अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग (AAR) बेंच ने बीते हफ्ते एक नया ऐलान किया है। AAR ने कहा है कि पापड़ पर किसी तरह का जीएसटी नहीं लगेगा। यानी कि पापड़ पर जीएसटी की दर शून्य होगी। गुजरात की एएआर ने बेंच ने कहा है कि पापड़ पहले हाथ से बनाए जाते थे और इसका आकार गोल होता था। अब पापड़ अलग-अलग प्रकार और आकार में बनाए जाते हैं। गुजरात बेंच ने कहा, अलग-अलग पापड़ बनाने की जहां तक बात है तो ‘इनग्रेडिएंट’ (कच्चे माल) के मामले में यह एक समान है, निर्माण और इस्तेमाल का तरीका भी समान है, इसलिए पापड़ को HSN 19059040 की श्रेणी में रखा जाएगा और इस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा।