मुंबई: 500 वर्ग फीट तक की आवासीय संपत्तियों पर नहीं लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स 

मुंबई: 500 वर्ग फीट तक की आवासीय संपत्तियों पर नहीं लगेगा प्रॉपर्टी टैक्स 

महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगरपालिका चुनाव के मद्देनजर बीएमसी क्षेत्र की सीमा के अंदर स्थित 500 वर्ग फुट तक की आवासीय इकाइयों का संपत्ति कर माफ करने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य के शहरी विकास विभाग के साथ हुई बैठक में इस फैसले की घोषणा की। बता दें कि 2019 में फडणवीस और शिवसेना सरकार ने बीएमसी अधिनियम में संशोधन किया था। हालांकि तात्कालीन सरकार ने इसे लागू नहीं किया। जिसे अब महाविकास अघाड़ी सरकार ने लागू किया है।

16 लाख से अधिक आवासीय संपत्तियों को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। यह आदेश वित्तीय वर्ष 2022-23 में लागू होगा। बीएमसी को हर साल संपत्ति कर में 4,000 करोड़ से  5,000 करोड़ मिलता है और लगभग 1,500 करोड़ बकाया राशि होती है। यह निर्णय देवेंद्र फडणवीस की नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी-शिवसेना सरकार ने 2019 में में लिया था। तत्कालीन सरकार ने मुंबई नगर निगम अधिनियम में संशोधन किया था। हालांकि उस समय लागू नहीं किया जा सका था। जिसे अब महाविकास अघाड़ी सरकार लागू कर की। बता दें कि महाराष्ट्र सरकार के इस निर्णय लाभ केवल सामान्य वर्ग के लोगों को ही मिलेगा।

सीएम की इस बैठक में शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री असलम शेख, मुंबई उपनगरीय जिला संरक्षक मंत्री आदित्य ठाकरे, मेयर किशोरी पेडनेकर और मुख्य सचिव देबाशीष चक्रवर्ती शामिल हुए थे। चक्रवर्ती ने कहा कि निर्णय को लागू करने का अधिकार बीएमसी को दिया गया है। नगर आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने कहा संबंधित आदेश 2022-23 वित्तीय वर्ष से शुरू होगा।

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