आयरस सेंटर कंपनी को दस लाख का चूना, कोर्ट का गैरजमानती वारंट!

आखिरकार कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को आनंद कुमार राज को अपराधी घोषित कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया।

आयरस सेंटर कंपनी को दस लाख का चूना, कोर्ट का गैरजमानती वारंट!

Ayres Center Company defrauded one million rupees, non-bailable warrant from the court! Will Mumbai Police Commissioner also be wrapped?

फारुख मलिक की आयरस सेंटर कंपनी के साथ कथित आनंद कुमार राज की कंपनी इंस्टा डे फ़ूड एंड बेवरेज कंपनीं ने 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। प्रकरण में श्रीनगर की आयरस सेंटर कंपनी के मालिक फारूख ने न्यायालय में धोखाधड़ी की याचिका दायर की थी। 10 लाख की धोखाधड़ी के मामले में श्रीनगर शहर के मजिस्ट्रेट ने इंस्टा डे फ़ूड एंड बेवरेज के मालिक आनंद राज के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी करते हुए गिरफ्तारी के आदेश दिए है। हांलांकी प्रशासन द्वारा आदेश पर कारवाई नहीं हुई है। जिस वजह से कोर्ट मुंबई कमिश्नर के साथ कड़ा रुख अपना सकता है।

दरसल फारूख मलिक 2021 से मुंबई की इंस्टाडे को दूध और ज्यूस का ऑर्डर दिया करते थे। इसी ऑर्डर के लिए इंस्टा डे के आनंद कुमार राज को 9 लाख 55 हजार रुपये का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया गया। लेकिन आयरस सेंटर कंपनी को ऑर्डर किया हुआ सामान मिला ही नहीं। 2022 में फारूख मलिक मुंबई में आनंद कुमार राज के ऑफिस गए और उसे रकम वापस करने को कहा, जिसके बाद आनंद राज ने उसे 9 लाख 50 हजार का पोस्ट डेटेड चेक दिया। लेकीन चेक भी बाउंस हो गया।

चेक बाउंस के बाद फारुख ने श्रीनगर में सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर की। कोर्ट ने कई समन भेजकर आनंद राज को कोर्ट में पेश होने को कहा। लेकिन फारूख के मुताबिक, आनंद राज अपना ऑफिस बंद कर किसी अज्ञात जगा चले गया है। फ़िलहाल आनंद राज से संपर्क भी नहीं हो पा रहा है।

मामले में मजिस्ट्रेट की अदालत में लगातार दो साल तक अनुवर्ती कारवाई हुई। आखिरकार कोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को आनंद कुमार राज को अपराधी घोषित कर गिरफ्तार करने का आदेश दिया। 26 दिसंबर 2023 को यह आदेश पारित होने के बाद भी इस पर संज्ञान नहीं लिया गया है।

परिणामस्वरूप अदालत ने 5 फरवरी 2024 को एक बार फिर आदेश जारी किए लेकिन उसका भी पालन नहीं किया गया। अदालत ने मुंबई के पुलिस आयुक्त को 6 मार्च 2024 को अदालत के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा। कोर्ट ने आयुक्त से सवाल किया है की, ‘कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर आप के खिलाफ कारवाई क्यों न की जाए’, साथ ही आदेश की एक प्रति पुलिस आयुक्त कार्यालय भेज दी गई है।

मामले के संबंध में आनंद कुमार राज से बात करने का भी प्रयास किया गया, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पाया है। याचिका में उल्लिखित दो नंबर बंद हैं।

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