बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार (2 सितंबर) को सेलिब्रिटी मैनेजर दिशा सालियान की मौत के मामले में एक अहम फैसला सुनाया। दिशा सालियान के पिता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने मामले में FIR दर्ज करने और जांच सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) को सौंपने का निर्देश दिया है।
दिशा सालियान के पिता सतीश सालियान ने मुंबई हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर अपनी बेटी की मौत की नए सिरे से जांच की मांग की थी। उन्होंने मांग की थी कि मामले की जांच CBI को सौंपी जाए और FIR दर्ज की जाए। इस अर्जी पर 28 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, CBI सतीश सालियान का बयान दर्ज करेगी, जिसके बाद FIR दर्ज करके जांच शुरू की जाएगी। अर्जी देने वालों के वकील नीलेश ओझा ने बताया कि जांच के लिए एक सीनियर अधिकारी नियुक्त करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
साथ ही, मालवणी पुलिस के पास मौजूद केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स और जांच की जानकारी CBI को सौंपने का निर्देश दिया गया है। यह भी कहा गया है कि जांच के दौरान सबूतों के आधार पर जिनके नाम सामने आएंगे, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इससे पहले, सरकारी पक्ष ने कोर्ट को बताया था कि दिशा की मौत की जांच की गई थी और दो बार क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई थी। सरकारी पक्ष ने दावा किया था कि इन रिपोर्ट्स में कोई संदिग्ध हालात नहीं पाए गए थे। दूसरी ओर, पिटीशनर्स ने जांच के कई पहलुओं पर सवाल उठाए थे। दिशा सालियान की मौत 8 जून, 2020 को मुंबई के मलाड इलाके में एक बिल्डिंग से गिरने से हुई थी। उनकी मौत के कुछ दिनों बाद एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो गई थी, और दोनों मामलों को जोड़कर कई आरोप लगाए गए थे।
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