साकीनाका ​​: ​बलात्कार​ मामले में आरोपी को मौत की सजा

ग​त वर्ष​​ गणेश चतुर्थी के दिन मुंबई में हुए साकीनाका ​बलात्कार​ माम​​ले पर पूरी मानवता शर्मसार हुई|

साकीनाका ​​: ​बलात्कार​ मामले में आरोपी को मौत की सजा

गतदिन पहले मुंबई साकीनाका​ बलात्कार और मर्डर मामलेके आरोपी को दोषी करार दिया गया। डिंडोशी सत्र न्यायालय ने गुरुवार,2 जून को मोहन चौहान को बलात्कार और हत्या सहित सभी आरोपों में मौत की सजा सुनाई गई है।

​त वर्ष​ गणेश चतुर्थी के दिन मुंबई में हुए साकीनाका बलात्कारमामले पर पूरी मानवता शर्मसार हुई|​45 वर्षीय मोहन चौहान ने 9 सितंबर की रात साकीनाका इलाके में एक 30 वर्षीय महिला के साथ बलात्कार और बेरहमी से हत्या कर दी।
10 सितंबर की सुबह मामला सामने आने के बाद हत्या और दुष्कर्म का मामला दर्ज कर पुलिस ने ​कुछ ही ​घंटों के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया| एक साल के भीतर मामले को तेजी से सुलझा लिया गया है। राज्य सरकार ने मामले को ‘शर्मसार’ बताते हुए आरोपियों के लिए मौत की सजा की मांग की थी। इसी के तहत उसे मौत की सजा सुनाई गई है।​
​पुलिस ने मामले में 77 गवाहों के बयान दर्ज किए थे और 346 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी। सभी आरोपियों में चौहान को दोषी करार दिया गया है। 346 पन्नों की चार्जशीट के मुताबिक पीड़िता आरोपी को पहले से जानती थी। ​आरोपी ने वारदात को अंजाम देने से 20 से 25 दिन पहले महिला से मिलने और संपर्क करने की कोशिश की थी। लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इसलिए जब वह लंबे समय के बाद उनसे मिलीं, तो नराधम ने गुस्से में आकर उनके साथ यह अमानवीय कृत्य किया।
 
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