मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने ‘फेयरप्ले’ ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले में 307.16 करोड़ रुपए की संपत्तियों को अस्थायी रूप से अटैच कर लिया है। यह कार्रवाई ईडी के मुंबई जोनल कार्यालय ने 19 सितंबर को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत की।
अधिकारियों के अनुसार, अटैच की गई संपत्तियों में बैंक खातों में जमा राशि (चल संपत्ति) और दुबई (यूएई) में स्थित जमीन, विला और फ्लैट्स (अचल संपत्ति) शामिल हैं। ईडी की जांच वायाकॉम18 मीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुंबई साइबर पुलिस में दर्ज कराई गई एफआईआर से शुरू हुई थी। शिकायत में फेयरप्ले पर 100 करोड़ रुपए से अधिक के राजस्व नुकसान का आरोप लगाया गया था। बाद में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़ी अन्य FIR भी इस जांच से जोड़ी गईं।
अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा
जांच में सामने आया है कि इस पूरे रैकेट के जरिए कई सौ करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई। पैसों को ट्रेड-बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए विदेश भेजा गया। मुख्य आरोपी कृष लक्ष्मीचंद शाह ने फेयरप्ले ऑपरेशन के लिए कुराकाओ, दुबई और माल्टा में कई कंपनियां रजिस्टर्ड करवाई थीं। इनमें प्ले वेंचर्स एन.वी., डच एंटील्स मैनेजमेंट एन.वी. (कुराकाओ), फेयर प्ले स्पोर्ट एलएलसी, फेयरप्ले मैनेजमेंट डीएमसीसी (दुबई) और प्ले वेंचर्स होल्डिंग लिमिटेड (माल्टा) शामिल हैं।
ईडी की जांच में यह भी पता चला है कि कृष एल. शाह दुबई से अपने सहयोगियों अनिल कुमार ददलानी और अन्य के साथ मिलकर फेयरप्ले का संचालन कर रहा था। उसके और परिजनों के नाम पर दुबई में कई अचल संपत्तियां मिली हैं। इससे पहले 12 जून, 27 अगस्त, 27 सितंबर और 25 अक्टूबर 2024 को ईडी ने इस मामले में छापेमारी की थी, जिनमें भारी मात्रा में संपत्तियां जब्त की गईं। बाद में 22 नवंबर, 26 दिसंबर 2024 और 15 जनवरी 2025 को भी अटैचमेंट ऑर्डर जारी किए गए।
12 फरवरी 2025 को चिंतन शाह और चिराग शाह को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल को ईडी ने विशेष पीएमएलए अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया, जिस पर अदालत ने 25 अप्रैल को संज्ञान लिया। ईडी ने जानकारी दी है कि इस केस में अब तक कुल 651.31 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त और अटैच की जा चुकी हैं। एजेंसी ने साफ किया है कि मामले की जांच अभी भी जारी है और आगे और भी बड़ी कार्रवाई हो सकती है।
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