भगोड़ा मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल,यह है वजह   

भगोड़ा मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाईकोर्ट से नहीं मिली बेल,यह है वजह   

नई दिल्ली। भारतीय भगोड़ा और हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी को डोमिनिका कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। उसके द्वारा लगाई गई जमानत याचिका को कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया। फ़िलहाल चोकसी डोमिनिका जेल बंद है। डोमिनिका हाईकोर्ट ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी थी।समाचार एजेंसी एएनआई ने स्थानीय मीडिया के हवाले से यह जानकारी दी है कि हाईकोर्ट ने इस आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया क्योंकि उसके भागने का जोखिम है। मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज करने के बाद चोकसी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। चोकसी के स्थानीय वकीलों के दल ने यह याचिका दायर की थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक,सरकारी पक्ष के वकील ने जमानत याचिका का विरोध किया और कहा कि चोकसी देश छोड़कर भाग सकता है। इसके बाद न्यायाधीश ने मामले पर सुनवाई 11 जून तक के लिए स्थगित कर दी। उच्च न्यायालय चोकसी के विधिक दल की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर भी सुनवाई कर रहा था और उसकी सुनवाई भी स्थगित कर दी गई।बता दें कि चोकसी भारत में पीएनबी घोटाले में आरोपी है। इसके बाद वह भारत से भागने के बाद एंटीगुआ की नागरिकता ले ली थी। कुछ दिन पहले वह रहस्यमयी तरीके गायब हो गया था। डोमिनिका में अवैध तरीके से प्रवेश करने पर पकड़ा गया था।चोकसी का आरोप है कि उसे कथित तौर पर अपहरण कर डोमिनिका लाया गया है। जिसमें बारबरा जराबिका नामक युवती भी शामिल है।

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