महाराष्ट्र में महाविकास अघाडी की सरकार के समय मंत्री रह चुके मंत्री छगन भुजबल और दो अन्य लोगों के खिलाफ बीजनेसमैन को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा-506(2) (आपराधिक धमकी) और धारा-34 (समान मंशा) के तहत भुजबल और दो अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई।
शिकायतकर्ता का नाम ललितकुमार टेकचंदानी है। ललित ने चेंबुर पुलिस स्टेशन में भुजबल और दो अज्ञात फोन नंबर इस्तेमाल करने वालों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाया है। ललित ने पुलिस को दिए अपने बयान में दावा किया की 30 सितंबर को उन्होंने छगन भुजबल के मोबाइल पर दो वीडियो भेजे थे जिसमें वो हिंदू धर्म का अपमान करते दिखाई दे रहे थे। इस वीडियो को भेजने के बाद वो अपने घर से बांद्रा किसी निजी काम के लिए जा रहे थे तभी उनके मोबाइल पर शाम करीब 4:17 बजे एक अज्ञात शख्स का कॉल आया।
ललित ने बताया कि फोन करने वाले ने गालियां देते हुए कहा की “तू भुजबल साहब को मैसेज भेजता है, घर पर आकर गोलियों से भून दूंगा” इस धमकी को सुनते ही ललित ने फोन काट दिया और उसके तुरंत बाद 4:20 बजे उन्हें उसी नंबर से फिर कॉल आया और कॉलर ने गालियां देते हुए कहा “तेरे पीछे बाहर के आदमी को लगाता हूं, दुबई के आदमी को” घबराकर ललित ने इस बार भी फोन काट दिया। ललित ने दावा किया की इसके बाद भी उन्हें धमकियां मिलना बंद नहीं हुईं और करीबन 4:35 बजे उन्हें दूसरे अज्ञात नंबर से व्हाट्सएप पर मैसेज आया की “कौन है तू जो भुजबल साहब को मैसेज कर रहा है, तेरे नाम बता, कहां रहता है, क्या प्रॉब्लम है तेरा, भुजबल साहब को मैसेज क्यों किया, लास्ट वार्निंग, महंगा पड़ेगा।” जिसके बाद ललित ने पुलिस स्टेशन में भुजबल के खिलाफ प्राथमिकता दर्ज किया।
मुंबई में ओबीसी परिषद के कार्यक्रम में छगन भुजबल ने कहा कि स्कूलों में लगने वाली सरस्वती और शारदा मां की तस्वीर की पूजा नहीं होनी चाहिए। भुजबल ने कहा कि सरस्वती मां ने सिर्फ तीन फीसदी लोगों को शिक्षा दी है। उनकी जगह सावित्रीबाई फुले और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर लगाकर उनकी पूजा होनी चाहिए। जिसके बाद यह विवाद बढ़ा। मामले की जांच मुंबई अपराध शाखा की यूनिट-6 कर रही है। भुजबल एनसीपी (राष्ट्रीय काँग्रेस पार्टी) के सदस्य हैं और मौजूदा समय में महाराष्ट्र विधानसभा में नासिक के येवला निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। साथ ही वह राज्य के उपमुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।
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