2019 में पुलवामा में हुए अटैक पर जश्न मनाने वाले को बेंगलुरु की एक कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई है। इसके आलावा दोषी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी अटैक के बाद अपनी जश्न की एक तस्वीर भी फेसबुक पर डाली थी। अब कोर्ट ने दोषी को पांच साल की कारावास की सजा सुनाई है।
बताया जा रहा है कि आरोपी फैज रशीद उस समय मात्र 19 साल का था और वह उस समय पढ़ाई कर रहा था। वर्तमान में वह पुलिस किन हिरासत में है। कोर्ट ने आरोपी के खिलाफ धर्म के आधार पर विभिन्न लोगों में दुश्मनी पैदा करना और सबूत मिटाने का आरोप है। हालांकि, आरोपी पर देशद्रोह का केस नहीं लगाया गया है। पहले कोर्ट ने धारा 153 ए तहत तीन साल की सजा और दस हजार का जुर्माना लगाया। वहीं, धारा 201 के तहत तीन साल की सजा और पांच हजार का जुर्माना लगाया है।
बताया गया है कि पुलवामा हमले के बाद दोषी ने जश्न मनाया था। इतना ही नहीं उसने सेना का मजाक उड़ाया था और मीडिया की रिपोर्ट पर 23 टिप्पणियां भी की थी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने जो सबूत पेश किये। उसमें यह कहा गया है कि दोषी विभिन्न धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के इरादे से पुलवामा अटैक का समर्थन किया था। इसके अलावा फेसबुक पर सेना के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी भी की थी।
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