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Friday, November 6, 2026
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तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल सेक्सुअल असॉल्ट केस में दोषी

मुंबई हाई कोर्ट का फैसला

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बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा बेंच ने 2013 के सेक्सुअल असॉल्ट केस में तहलका के पूर्व एडिटर तरुण तेजपाल को दोषी ठहराया है, और गोवा सेशंस कोर्ट के बरी करने के फैसले को रद्द कर दिया है। जस्टिस डॉ. नीला गोखले और अमित जमसांडेकर की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। इससे 13 साल से चल रहे इस लंबे केस में एक बड़ा मोड़ आ गया है।

हाई कोर्ट ने गोवा सरकार की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि सेशंस कोर्ट ने सबूतों की जांच करते समय गंभीर कानूनी गलतियां की थीं। कोर्ट ने साफ किया कि बरी करने का आदेश इसलिए रद्द किया गया क्योंकि उसने पीड़ित की गवाही की ठीक से जांच नहीं की और मौजूद सबूतों को गलत नजरिए से देखा।

नवंबर 2013 में, तेजपाल पर गोवा में एक थिंकफेस्ट इवेंट के दौरान होटल की लिफ्ट में एक महिला सहकर्मी का दो बार सेक्सुअल असॉल्ट करने का आरोप लगा था। पीड़ित उस समय तहलका में जूनियर जर्नलिस्ट थी। यह मामला उसकी ईमेल कंप्लेंट के बाद सामने आया और गोवा पुलिस ने खुद केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इसके बाद तेजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ इंडियन पीनल कोड की धारा 376(2), 354, 354-A, 341 और 342 के तहत केस दर्ज किए गए।

मई 2021 में, गोवा सेशंस कोर्ट ने सबूतों में कमियों और सरकारी वकील के आरोप साबित न कर पाने का हवाला देते हुए तेजपाल को बरी कर दिया था। गोवा सरकार ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। पीड़ित महिला ने भी सेशंस कोर्ट की बातों पर आपत्ति जताई थी।

हाई कोर्ट ने सेशंस कोर्ट के फैसले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सबूतों का एनालिसिस करने में गलत तरीका अपनाया गया था। खास तौर पर, कोर्ट ने कहा कि पीड़ित के व्यवहार के बारे में बेवजह के नतीजे निकाले गए। तेजपाल को दोषी ठहराया गया है और सजा पर आखिरी फैसला एक अलग सुनवाई के बाद सुनाया जाएगा।

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