गुजरात: नाबालिग से यौन शोषण करने वाला ‘सेंट झेवियर्स’ स्कुल का पास्टर गिरफ्तार !

गुजरात: नाबालिग से यौन शोषण करने वाला ‘सेंट झेवियर्स’ स्कुल का पास्टर गिरफ्तार !

Gujarat: Pastor of St. Xavier's School arrested for sexually abusing a minor!

गुजरात के भरुच में स्थित ‘सेंट झेवियर्स’ स्कुल में वाइस प्रिंसिपल द्वारा नाबालिग के यौन शोषण का आरोप लगा है। नाबालिग से कथित यौन शोषण के आरोप में पास्टर कमलेश को गिरफ्तार कर उस पर पोक्सो (POCSO) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

पीड़ित छात्रा फिलहाल कॉलेज में पढ़ती है। हालांकि जिस समय घटना हुई वह सेंट झेवियर्स में पढ़ती थी। स्कूल छोड़ने के बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में जाकर शिकायत दी। इसके बाद POCSO सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। लड़की के माता-पिता ने थाने में दर्ज की शिकायत में विभिन्न स्थानों पर यौन शोषण का जिक्र हुआ है।  शिकायत के अनुसार, साल 2022 और साल 2024 के बीच दो अलग-अलग मौकों पर उनकी बेटी के साथ अपराध हुआ, पादरी कमलेश ने दोनों मौकों पर तब 10वीं कक्षा की छात्रा रही पीड़िता को अपने कार्यालय में बुलाकर उसका यौन शोषण किया।

मामला सामने आते ही स्कूल ने पादरी के ख़िलाफ़ कारवाई के बजाए उसे दूसरे स्कूल में ट्रांसफर किया। लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के करीब चार दिन बाद 15 जनवरी को उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया इस बीच, पुलिस आरोपी पादरी के फोन की जांच कर रही है कि कहीं किसी और छात्र के साथ भी ऐसा ही दुर्व्यवहार तो नहीं हुआ है।

छात्रा के अनुसार, पास्टर कमलेश ने उसे अपने कमरे में बुलाकर उससे जबरदस्ती की।साथ ही उसे धमकी देकर कहा की किसी को इस बारे में बताया तो वह उसे स्कूल से निकाल देगा। इससे पीड़िता को स्कूल से निकाले जाने और बदनामी का डर लगा और उसने चुप रहने का फैसला किया। वहीं पीड़िता के साथ दूसरी घटना दिसंबर 2024 में हुई।

यह भी पढ़ें:
उत्तर प्रदेश: बाबा ने पलट दी रोटी, 14 डीएम समेत 31 IAS अधिकारियों के तबादले !

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में 12 नक्सली ढेर!

बांग्लादेश: संविधान से राष्ट्रवाद, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को हटाने के सुझाव

सेंट झेवियर्स स्कूल के पूर्व छात्रों को स्कूल के एक कार्यक्रम में बुलाया गया था। कार्यक्रम के बाद आरोपी ने उसके साथ फिर से बलात्कार किया। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि पादरी कमलेश ने उसे बार-बार व्हाट्सएप मैसेज भेजकर फिर से शारीरिक संबंध बनाने की मांग करता रहा, जिससे वह तंग आ चुकी थी। उसने अपने माता-पिता को पूरी बात बताई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की। शिकायत के आधार पर भरूच बी’डिवीजन पुलिस ने आरोपी पादरी के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) की धारा 6, 10 और 12 के साथ-साथ IPC की धारा 376, 376 (2) (N) और 376 (3) के तहत मामला दर्ज किया।

यह भी देखें:

Exit mobile version