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केरल: पुलिस पर बम फेंकने के दोषी CPM कार्यकरताओं को देख कोर्ट के बाहर वामपंथियों में उत्साह

दोनों पर 2012 में पुलिसकर्मियों पर बम फेंककर हत्या की कोशिश करने का आरोप साबित हुआ।

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कन्नूर की अदालत ने मंगलवार (25 नवंबर) को एक दशक पुराने बम हमले के मामले में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (CPM) के स्थानीय निकाय चुनाव उम्मीदवार वी.के. निशाद और टी.सी.वी. नंदकुमार को 10–10 वर्ष की कठोर कैद की सज़ा सुनाई। दोनों पर 2012 में पुलिसकर्मियों पर बम फेंककर हत्या की कोशिश करने का आरोप साबित हुआ। मामले में दो अन्य आरोपियों को अदालत ने बरी कर दिया।

DYFI नेता और पेय्यनूर नगरपालिका के LDF उम्मीदवार 35 वर्षीय निशाद तथा नंदकुमार को कई धाराओं में कुल 20 वर्षों की सज़ा सुनाई गई, साथ ही ₹2.5 लाख का जुर्माना लगाया गया। हालांकि अदालत ने स्पष्ट किया कि 10 वर्ष की सज़ा पूरी करना दोनों के लिए पर्याप्त माना जाएगा।

सज़ा सुनाए जाने के बाद कन्नूर अदालत परिसर के बाहर नाटकीय दृश्य देखने को मिले। CPM कार्यकर्ताओं ने नारे लगाते हुए दोनों दोषियों का “वीरों को हजारों अभिनंदन” कहते हुए स्वागत किया और उन्हें जेल ले जाए जाते समय नारों से घेर लिया। वामपंथी कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया और स्थानीय राजनीतिक हलकों में बहस का विषय बन गई है।

दरअसल मामला 1 अगस्त 2012 की एक हिंसक घटना से जुड़ा है। उस समय सीपीएम नेता पी. जयराजन की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर बम फेंके थे। जयराजन को उस समय MSF नेता शुक्कूर की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इसी मामले में शामिल दो अन्य आरोपियों को अदालत ने सबूतों के अभाव में रिहा किया है।

कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार, यह सज़ा निशाद के चुनाव अभियान को तुरंत प्रभावित नहीं करेगी क्योंकि नामांकन दाखिल करते समय उनके खिलाफ सज़ा घोषित नहीं हुई थी। निशाद वर्तमान में DYFI पेय्यनूर ब्लॉक सचिव और करमेल वेस्ट वार्ड का पार्षद हैं। इस बार वह मट्टम्मल वार्ड से चुनाव लड़ रहा हैं।

संभावित कानूनी जटिलताओं को देखते हुए, यदि निशाद किसी वजह से चुनाव लड़ने या पद संभालने में असमर्थ हो जाता हैं, तो सीपीएम ने बैक-अप के तौर पर अपना विकल्प भी सुरक्षित रखा है। वेल्लूर नॉर्थ लोकल कमिटी सदस्य एम. हरिंद्रन ने “डमी उम्मीदवार” के रूप में नामांकन दायर किया था, उन्होंने अपनी पर्ची वापस नहीं ली है।

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