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लव जिहाद: बजरंग दल की दखल ने बचाई नाबालिग हिंदू लड़की की जिंदगी

‘साहिल देसाई नाम की आड़ में लव-जिहाद

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गुजरात के गांधीनगर में नाबालिग हिंदू लड़की के साथ लव-जिहाद का मामला सामने आया। एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपने आप को हिंदू बताकर एक नाबालिग हिंदू लड़की को प्रेमजाल में फंसाकर उसका यौन शोषण किया। शिकायत के अनुसार, 21 वर्षीय अल्ताफ वली खान लुहार ने इंस्टाग्राम के ज़रिए 10वीं क्लास की 17 साल की हिंदू नाबालिग लड़की से कॉन्टैक्ट किया।

जानकारी के असुसार आरोपी स्थानीय स्टेशनरी की दूकान में काम करता है। आरोपित अल्ताफ ने साहिल देसाई नाम की आड़ में अपनी इंस्टाग्राम ID बनाई थी। अपना असली नाम और धर्म बताए बिना, अल्ताफ ने नाबालिग हिंदू लड़की को रिश्ते में फंसाया और पिछले कुछ महीनों से उसका यौन शोषण कर रहा है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के पकड़ने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई है और मामले की जांच चल रही है।

गौरतलब है कि करीब छह महीने पहले, पीड़िता के परिवार को पता चला था कि अल्ताफ उनकी बेटी फांस रहा है। उन्होंने अल्ताफ को अपने घर बुलाया और उसे डांटा, और उनकी बेटी से दूर रहने की चेतावनी दी। लेकिन, वह नहीं रुका और लड़की से मिलता रहा। परिवार की चेतावनी के बावजूद, अल्ताफ ने पीड़िता से मिलना बंद नहीं किया।

स्थानीय जानकारी के अनुसार लड़की के घर में अकेले पाकर आरोपी अल्ताफ नाबालिग लड़की के घर गया। उसे चुपके से उसके घर में घुसते देखकर, पड़ोसियों को शक हुआ और उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को इसकी जानकारी दी। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कुछ सदस्य पीड़िता के घर पहुंचे और उसे और अल्ताफ को ढूंढना शुरू कर दिया। वे घर की तीसरी मंज़िल पर पहुंचे और वहां एक कमरे का दरवाज़ा खोला। कमरे में, उन्होंने अल्ताफ को पीड़िता के साथ आपत्तिजनक हालत में लेटा पाया। उन्होंने अल्ताफ को पकड़ा और उसका मोबाइल फ़ोन चेक किया तो उसमें हिंदू नाबालिग की कई अश्लील फ़ोटो और वीडियो मिले।

बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने पुलिस स्टेशन का घेराव किया और दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने राज्य के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष संघवी से मामले में सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की। ​​उन्होंने पुलिस को चेतावनी दी कि अगर मामले में तुरंत और सख्त कार्रवाई नहीं की गई, तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। पुलिस ने दोषी के खिलाफ BNS और POCSO एक्ट के संबंधित नियम लागू किए।

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