एंटीलिया विस्फोटक-मनसुख हिरेन हत्याकांड; प्रदीप शर्मा को मिली जमानत

यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनाया। एंटीलिया और मनसुख हिरेन हत्याकांड के आरोपी प्रदीप शर्मा ने इससे पहले जनवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी|

एंटीलिया विस्फोटक-मनसुख हिरेन हत्याकांड; प्रदीप शर्मा को मिली जमानत

Antilia Explosives-Mansukh Hiren murder case; Pradeep Sharma got bail

गत वर्ष पहले उद्योगपति मुकेश अंबानी के आवास एंटीलिया के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो कार खड़ी की गई थी। इसके बाद स्कॉर्पियो मालिक मनसुख हिरेन की बेरहमी से हत्या कर दी गई| इन दोनों मामलों में आरोपी पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को जमानत मिल गई है| सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने सुनाया। एंटीलिया और मनसुख हिरेन हत्याकांड के आरोपी प्रदीप शर्मा ने इससे पहले जनवरी में बॉम्बे हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी थी। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी खारिज कर दी| इसके बाद प्रदीप शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी|

पिछले हफ्ते सुनवाई पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था|  आज (बुधवार, 23 अगस्त) सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी।
क्या है असली मामला?: 25 फरवरी 2021 को उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के बाहर एक स्कॉर्पियो कार मिली थी। कार विस्फोटकों से भरी हुई थी| घटना के दस दिन बाद 4 मार्च को संबंधित कार के मालिक मनसुख हिरेन का शव मुंब्रा में एक खाड़ी में मिला था|उन्होंने शिकायत भी दर्ज करायी थी कि संबंधित कार चोरी हो गयी है|
अप्रैल 2021 में, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जांच अपने हाथ में लेने के बाद मामले की जांच कर रहे तत्कालीन एपीआई सचिन वाज़े और प्रदीप शर्मा को नौ अन्य लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया था। प्रदीप शर्मा पर मामले में सबूत नष्ट करने और मनसुख हिरेन की हत्या में मुख्य आरोपी सचिन वाज़े की मदद करने का आरोप लगाया गया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रदीप शर्मा को जमानत दे दी है|
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