उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में उस आरोपी की मौत रहस्यमय हालात में सामने आई है, जिस पर हिंदू युवती को धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालने और इनकार पर ब्लेड से गला काटने का आरोप था। मंगलवार, 9 दिसंबर को अब्दुल उर्फ़ सैफ़ का शव गंगा नदी में मिला। शव महार्षि दयानंद पब्लिक स्कूल के पास बहता हुआ पाया गया, जिसे बाद में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नितेश सिंह ने बताया कि अब्दुल की मौत का कारण स्पष्ट नहीं है और मामले की जांच जारी है। उन्होंने कहा कि, “मौत के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार है।”
5 दिसंबर को आरोपी अब्दुल ने गणेशगंज क्षेत्र में एक हिंदू युवती पर ब्लेड से हमला किया था। रिपोर्ट के मुताबिक उसने युवती के गले पर वार किया, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। हालत गंभीर होने पर उसे वाराणसी रेफर किया गया।
हमले के बाद अब्दुल फरार हो गया था, जबकि पुलिस ने उसकी तलाश तेज करते हुए नौ परिजन, कुछ पड़ोसी और दोस्तों को गिरफ्तार किया। इस घटना के बाद स्थानीय हिंदू संगठनों ने कड़ी नाराज़गी जताई और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन भी किया।
एक महिला को एक व्यक्ति द्वारा ब्लेड से घायल करने की सूचना पर पुलिस उच्चाधिकारी द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर 07 लोगो को हिरासत मे लेकर की जा रही पूछताछ व प्रभावी कार्यवाही हेतु 04 पुलिस टीमों के गठन के सम्बन्ध मे #Addl_SP_City की बाइट- pic.twitter.com/XfjrNMmpfo
— Mirzapur Police (@mirzapurpolice) December 6, 2025
प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि हिंदू युवती और आरोपी मुस्लिम युवक अब्दुल की पहचान करीब एक साल से थी। दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन अब्दुल द्वारा लगातार इस्लाम में धर्म परिवर्तन कर निकाह करने का दबाव बनाने पर युवती ने संबंध समाप्त कर दिया। युवती द्वारा रिश्ता खत्म किए जाने और धर्म बदलने से इनकार करने के बाद ही अब्दुल का व्यवहार आक्रामक हो गया और उसने उस पर हमला किया।
अब्दुल की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने रंबाग, कुरैशी नगर और आसपास के इलाकों में घर-घर तलाशी अभियान चलाया था और उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया था। इस बीच, मंगलवार को गंगा में उसका शव मिलने से अब जांच नए मोड़ पर है।
अब्दुल के खिलाफ कत्रा कोतवाली में BNS की धरा 333 (हमले की तैयारी के बाद घर में घुसपैठ), 351(3) (आपराधिक धमकी), 109(1) (हत्या का प्रयास) के अलावा उत्तर प्रदेश अवैध धर्मांतरण प्रतिषेध अधिनियम के तहत भी मामला दर्ज था। पुलिस अब मौत की परिस्थितियों, हमला मामले और संभावित आत्महत्या या हत्या के कोण की जांच कर रही है।
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