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दाऊद गिरोह के साथ जमीन हड़पने की साजिश में शामिल थे नवाब मलिक

 विशेष अदालत ने बताया जमानत न देने का कारण

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भगौड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम से सांठगांठ के मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व मंत्री नवाब मलिक पहली नजर में वह जमीन हड़पने की साजिश में शामिल नजर आ रहे हैं जिसे एक महिला से दाऊद गिरोह से जुड़े लोगों ने हड़पे थे। उपलब्ध सबूतों के आधार पर विशेष अदालत ने मलिक के जमानत आवेदन को खारिज करने वाले अपने आदेश में कही है।

मुंबई की विशेष अदालत ने मलिक को जमानत देने से इनकार करते हुए अपने विस्तृत आदेश में इस बात को स्पष्ट किया है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों से पता चलता है कि जमीन हडपने की साजिश में मलिक भी शामिल थे।  बीते 30 नवंबर को कोर्ट ने मलिक के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया था। जिसकी विस्तृत प्रति मंगलवार को उपलब्ध हुई है। मलिक पर माफिया सरगना दाऊद के सहयोगियों की मदद से अवैध रुप से संपत्तियों को हासिल करने का आरोप है।

ईडी ने अपनी जांच के दौरान पाया था कि मलिक के कब्जे में जो दागी संपत्ति है उसकी वास्तविक मालिक मुनीरा प्लंबर थी। जिन्होंने हसीना पारकर के सहयोगी सलीम पटेल को जमीन से अतिक्रमण हटाने के लिए पॉवर ऑफ अटार्नी दी थी पटेल को इसे बेचने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में यह जमीन नवाब मलिक को एक कंपनी के माध्यम से 55 लाख रुपए में बेंच दी गई। इस सौदेबाजी में बड़े पैमाने पर नियमों का उल्लंघन हुआ है।

 न्यायाधीश आरएन रोकडे ने कहा है कि प्रथम दृष्टया हमारे सामने जो सबूत है उससे संकेत मिलते है कि मुनीरा प्लंबर की जमीन हड़पने के लिए साजिश रची गई थी। जिसमें हसीना पारकर, सलीम पटेल व आरोपी मलिक शामिल थे। मलिक वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है और उनका मुंबई के एक निजी अस्पताल में किडनी से जुड़ी तकलीफ का इलाज चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मलिक पर माफिया सरगना दाऊद की बहन हसीना पारकर से 3.3 करोड़ रुपए की संपत्ति 55 लाख रुपए में खरीदने के मामले में शिकंजा कसा था। ईडी ने मलिक को 23 फरवरी 2022 को गिरफ्तार किया था।

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