उज्ज्वल निकम ने कहा कि पाकिस्तान के छह आतंकवादियों के खिलाफ हमारी ओर से कोर्ट में दरखास्त की गई है कि जो हमारा नया कानून आया है, उसके अनुसार इन छह पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ कोर्ट में सबूत पेश करने की इजाजत मिले।
26/11 आतंकी हमला मामले में पाकिस्तान में मौजूद आरोपियों के खिलाफ गैर मौजूदगी में ट्रायल की प्रक्रिया आगे बढ़ी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, यानी बीएनएसएस, 2023 लागू होने के बाद किसी आतंकी मामले में यह इन एब्सेंशिया ट्रायल का पहला केस रहेगा।
अब मुंबई पुलिस और अभियोजन पक्ष की ओर से सभी आरोपियों के खिलाफ गैर मौजूदगी में केस चलाए जाने की मांग की जाएगी। इस मामले की सुनवाई 21 अगस्त को की जाएगी। इसी दिन ही कोर्ट की ओर से तय किया जा सकता है कि आरोपियों के खिलाफ गैर मौजूदगी में ट्रायल शुरू किया जाए या नहीं।
26 नवंबर, 2008 की रात आतंकी हमला किया गया था, जो अगले दिन 29 नवंबर तक चला था। पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते आए लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों ने कई जगहों पर हमला किया था। इस आतंकी हमले में 166 लोगों की मौत हुई थी, जबकि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे।
