बच्चों और पत्नी के धर्म परिवर्तन से परेशान शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश

इस मामले में शामिल दो आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया

बच्चों और पत्नी के धर्म परिवर्तन से परेशान शख्स ने की आत्महत्या की कोशिश

गुजरात के बनासकांठा जिले में एक बड़ी घटना घटी जहां हरेश सोलंकी ने जहर खा कर आत्महत्या की कोशिश की। आत्महत्या की वजह उसकी पत्नी और दो बच्चों ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। जिस कारणवस उसकी पत्नी और बच्चें उससे अलग रहने लगे ही, इस वजह से सोलंकी उदास रहने लगा था। पुलिस ने सोहेल शेख और उसके परिवार के चार सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इनपर आरोप है कि इन्होंने हरेश सोलंकी की पत्नी और उसके बच्चों को इस्लाम कबूल करने के लिए कथित तौर पर ब्रेनवॉश कर आत्महत्या के लिए उकसाया था।  

पालनपुर पुलिस ठाणे ने इस मामले में शामिल दो आरोपियों को सोमवार को गिरफ्तार किया। आत्महत्या की कोशिश करने के बाद हरेश सोलंकी की हालत काफी गंभीर हो गई जिसके बाद उन्हें पालनपुर शहर के एक निजी अस्पताल ले जाया गया जहां उनका ईलाज चल रहा है। पालनपुर पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अदहर पर सोलंकी के पास एक नोट मिल जिसमें उसने शेख के परिवार सदस्यों को अपने मानसिक स्थिति का जिम्मेदार बताया।  

सोलंकी के भाई ने पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए कहा कि आरोपियों ने सोलंकी परिवार के सदस्यों को इस्लाम में परिवर्तित करने के लिए ब्रेनवॉश किया। दरअसल सोलंकी की बेटी शुरू में अपने कॉलेज में एजाज शेख के संपर्क में आई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच रिश्ता मजबूत हो गया परिवार वालों ने उनकी दोस्ती का विरोध भी किया तो बेटी ने एजाज के साथ रहने की जिद की। हालांकि इसके बाद उसकी माँ और भाई ने उसका साथ दिया और वह तीनों घर पर ही नमाज अदा करने लगे। इस तरह के बर्ताव के चलते सोलंकी की संयुक्त परिवार के कुछ सदस्यों ने जब इसका विरोध किया तो सोलंकी की पत्नी, बेटी और बेटे ने घर छोड़ने का निर्णय लेते हुए शेख परिवार की मदद से अलग रहने लगे। जिसके बाद उनका कुछ पता नहीं चला।  

सोलंकी ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि जब उन्होंने शेख के परिवार से बात की और अपनी पत्नी और बच्चों का पता लगाने का प्रयास किया तो उन आरोपियों ने 25 लाख रुपए की मांग की। जबकि शिकायत करने के तुरंत बाद ही पुलिस ने एक्शन लेते हुए शेख परिवार के पाँच सदस्यों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना), 384 (जबरन वसूली) और 506 ( आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया है।  

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