सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को लगाई फटकार; बाबा रामदेव के लिए आखिरी मौका!

सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को लगाई फटकार; बाबा रामदेव के लिए आखिरी मौका!

Supreme Court reprimands Patanjali; Last chance for Baba Ramdev!

पतंजलि के उत्पादों के विज्ञापनों में किए गए भ्रामक दावों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर रामदेव बाबा को खरी-खरी सुनाई। इस मामले में बाबा रामदेव आज खुद कोर्ट में पेश हुए|उन्होंने भ्रामक विज्ञापनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। इस समय अदालत ने रामदेव बाबा को कठोर शब्दों में सुना क्योंकि उन्होंने इस मामले में सब कुछ मान लिया था।

क्या है असल मामला?: रामदेव बाबा द्वारा पतंजलि की दवाओं को लेकर विज्ञापनों में किए गए भ्रामक दावों का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आया। कोर्ट में दायर रिट याचिका में एलोपैथिक इलाज के खिलाफ दुष्प्रचार और कोरोना काल में एलोपैथिक दवाओं को लेकर दिए गए बयानों पर कड़ी आपत्ति जताई गई थी| इसके बाद कोर्ट ने 19 मार्च को पतंजलि के प्रबंध निदेशक आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव को 2 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था|

21 मार्च को पतंजलि की ओर से कोर्ट में दाखिल हलफनामे के जरिए पतंजलि ने बिना शर्त माफी भी मांगी थी| रामदेव बाबा आज खुद कोर्ट में मौजूद थे| आज भी उन्होंने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी| पिछले साल 21 नवंबर को भी कोर्ट ने ऐसे विज्ञापनों को लेकर पतंजलि को फटकार लगाई थी| हालाँकि, इसके बाद भी 4 दिसंबर को पतंजलि ने फिर से एक अंग्रेजी दैनिक में इसी तरह का विज्ञापन प्रकाशित किया। उनमें से आज की सुनवाई में कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि प्रबंधन को जमानत पर ले लिया|

कोर्ट ने क्या कहा?: मामले की सुनवाई जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच के सामने हुई| इस मौके पर उन्होंने रामदेव बाबा के बिना शर्त माफी मांगने पर टिप्पणी की| “यह सिर्फ शब्दों का खेल है।पतंजलि को अपने भ्रामक विज्ञापनों के लिए पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। आपने सारी सीमाएं लांघ दी हैं|और अब आप माफ़ी मांग रहे हैं?” कुछ ऐसे शब्दों में कोर्ट ने रामदेव बाबा को फटकार लगाई|

केंद्र सरकार पर टिप्पणी: इस बीच कोर्ट ने इस बार केंद्र सरकार पर भी टिप्पणी की|अदालत ने कहा कि हमें आश्चर्य है कि जब पतंजलि बाजार में गई और दावा किया कि एलोपैथी में कोविड का कोई इलाज नहीं है, तो केंद्र सरकार ने आंखें मूंद लीं और चुप रही। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को मामले में अपेक्षित बिंदुओं वाला हलफनामा दाखिल करने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा दी है।

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