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Sunday, October 6, 2024
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59 एकड़ वक्फ जमीन जब्त!

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर कानूनी सलाह मांगी थी। कौशांबी जिले के लोक अभियोजकों ने चार बिंदुओं पर प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को सुझाव भेजा था।

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देशभर में वक्फ संपत्ति को लेकर चल रहे विवाद के बीच कौशांबी जिले के कड़ा धाम इलाके में वक्फ बोर्ड की 96 बीघे (59 एकड़) जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हो गई है। इस जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया था। यह विवाद करीब 74 साल से डीडीसी कोर्ट में चल रहा था। अंततः मामले की जांच के बाद डीडीसी कोर्ट ने पाया कि वक्फ बोर्ड द्वारा दावा की गई 96 बीघा जमीन ग्राम पंचायत (सरकारी) जमीन है। इसके बाद आदेश जारी किया गया कि 96 बीघे जमीन सरकारी खाते में दर्ज की जाए।

जिला प्रशासन के आदेश के बाद वक्फ बोर्ड द्वारा कब्जा की गयी जमीन पर बनाये गये ढांचे को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। जिला प्रशासन की इस कारवाई से केंद्र सरकार को भी अवगत करा दिया गया है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर कानूनी सलाह मांगी थी। कौशांबी जिले के लोक अभियोजकों ने चार बिंदुओं पर प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को सुझाव भेजा था। केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया।

बताया जाता है कि यह मामला 1950 से ही कोर्ट में लंबित है। इस मामले में वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि जमीन अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दिए गए माफी पत्र के मुताबिक वक्फ बोर्ड को दी गई थी। हालाँकि, तत्कालीन अपर जिला मजिस्ट्रेट (न्यायाधीश) ने पाया कि उक्त भूमि वर्ष 2022 में ग्राम पंचायत की थी।

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कौशांबी के जिला मजिस्ट्रेट मधुसूदन हुल्गी ने कहा कि जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। इस जमीन को लेकर मामला 1950 से लंबित था वर्ष 2022 में तत्कालीन अपर जिलाधिकारी (जज) ने इस जमीन को सरकारी खाते में दर्ज कर दिया था। अब यह जमीन सरकार की है। अब उसे हिरासत से रिहा किया जा रहा है।

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