अदानी समूह द्वारा शार्ट सेलेर हिंडेनबर्ग के एक और हमले का जवाब !

अदानी समूह ने आरोपों को ख़ारिज करते हुए उन्हें "निराधार" कहा है।

अदानी समूह द्वारा शार्ट सेलेर हिंडेनबर्ग के एक और हमले का जवाब !

Adani Group responds to another attack by short seller Hindenburg!

गुरुवार (12 सितंबर) को, अमेरिका स्थित शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च ने दावा किया कि, स्विस अधिकारियों ने अदानी समूह के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद कई स्विस बैंक खातों में $310 मिलियन फ्रिज किए है। हिंडनबर्ग रिसर्च के भ्रामक आरोपों का अडानी समूह ने फिर एक बार खंडन किया है।

अपने एक्स अकाउंट से हिंडेनबर्ग ने आरोप लगाते हुए कहा है, “स्विस अधिकारियों ने 2021 की शुरुआत में अडानी में मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिभूति धोखाधड़ी की जांच के तहत कई स्विस बैंक खातों में 310 मिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि फ्रीज कर ली है। अभियोजकों ने अदानी समूह प्रतिनिधी के बारे में विस्तृत जानकारी दी है। स्विस मीडिया आउटलेट द्वारा रिपोर्ट अनुसार और जारी किए गए स्विस आपराधिक अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, अपारदर्शी बीवीआई/मॉरीशस और बरमूडा फंड में निवेश किया गया है, जिसमें लगभग विशेष रूप से अदानी स्टॉक मालिक है।”

अदानी समूह ने आरोपों को ख़ारिज करते हुए उन्हें “निराधार” कहा है। अडानी व्यवसाय समूह ने दावा किया कि वह किसी भी स्विस अदालत की कार्यवाही में शामिल नहीं है और न ही कंपनी के किसी भी खाते को किसी भी प्राधिकरण द्वारा फ्रीज किया गया है। अदानी समूह ने एक बयान में कहा कि ये आरोप स्पष्ट रूप से निंदनीय, तर्कहीन और बेतुके हैं और समूह की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए उन्हीं समूहों द्वारा एकजुट होकर कार्य करने का एक और सुनियोजित एवं गंभीर प्रयास है।

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अपने अधिकारीक बयान में अदानी समुह ने स्पष्ट किया है की, “अदानी समूह किसी भी स्विस अदालती कार्यवाही में शामिल नहीं है और न ही हमारी कंपनी का कोई खाता किसी प्राधिकरण द्वारा जब्त किया गया है। इसके अलावा, कथित आदेश में भी, स्विस अदालत ने हमारी समूह कंपनियों का उल्लेख नहीं किया है और न ही हमें ऐसे किसी प्राधिकरण या नियामक निकाय से स्पष्टीकरण या जानकारी के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है।” वहीं बार बार के आरोपों को लेकर  अदानी समूह ने निवेदन में कहा है, “हम दोहराते हैं कि हमारी विदेशी होल्डिंग संरचना पारदर्शी, पूरी तरह से प्रकट और सभी प्रासंगिक कानूनों के अनुरूप है। ये आरोप बिल्कुल निराधार, तर्कहीन और बेतुके हैं।”

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