21 C
Mumbai
Wednesday, December 31, 2025
होमदेश दुनियाअग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया...

अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

कोर्ट ने कहा, योजना में दखल देने की वजह नजर नहीं आती।

Google News Follow

Related

केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं को दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को खारिज कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र सरकार की योजना पर मुहर लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस योजना में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस योजना को देशहित और सशस्त्र बलों को बेहद सुसज्जित करने के लिए तैयार किया गया है।

बता दें कि अग्निपथ योजना को 14 जून, 2022 को पेश किया गया था। इस योजना के तहत सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती किए जाने के नए नियम बताए गए थे। इन नियमों के मुताबिक, साढे 17 साल से लेकर 21 साल तक की उम्र के युवा ही इसमें उम्मीदवार हो सकते हैं और इन्हें चार साल के कार्यकाल के लिए शामिल किया जाएगा। वहीं भर्ती किए गए उम्मीदवार में से 25 फीसदी को नियमित सेवा प्रदान करने के लिए चुना जाएगा। इस योजना की घोषणा के बाद से ही देश के कई राज्यों में युवाओं का विरोध प्रदर्शन हुआ था। भारी प्रदर्शन को देखते हुए सरकार ने भर्ती होने के लिए ऊपरी उम्र की सीमा को बढ़ाकर 23 साल कर दिया है। इस योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी, जिन्हें कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को ट्रांसफर किया था।

ये भी देखें 

​भारत यूक्रेन शांति प्रक्रिया में योगदान देने को तैयार​- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

National Stock Exchange

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

Star Housing Finance Limited

हमें फॉलो करें

151,538फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
285,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें