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अग्निपथ योजना पर सुप्रीम कोर्ट का झटका, कहा मनमानी नहीं कह सकते

सुप्रीम कोर्ट ने अग्निपथ योजना के खिलाफ दायर की गई तीन याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अग्निपथ योजना को सही ठहराते हुए इस मुहर लगा दी थी।

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अग्निपथ योजना का विरोध करने वाले राजनीति दलों को एक और जोरदार झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना का विरोध करने वालों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि इसे मनमानी नहीं कहा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना के खिलाफ लगाई गई तीन याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया। इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने भी अग्निपथ योजना को सही ठहराते हुए इस मुहर लगा दी थी। जिसके याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अब सुप्रीम कोर्ट के झटके से इस योजना के बारे में राजनीति दलों को सोचने की जरूरत है।

बता दें कि इस योजना पर भी खूब राजनीति हुई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर दखल नहीं दे सकते हैं। इस पर शीर्ष अदालत ने विचार किया है। इसके साथ ही अदालत ने अग्निपथ योजनाओं के खिलाफ डाली गई याचिकाओं को खारिज कर दिया। वहीं अग्निपथ स्कीम के तहत नौसेना में भर्ती योजना की याचिका पर 17 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं, अदालत ने इस याचिका पर केंद्र से भी जवाब मांगा है। केंद्र के जवाब के बाद ही इस याचिका पर सुनवाई होगी।

बता दें कि पिछले साल रक्षा मंत्रालय ने अग्निपथ योजना लाई थी जिसके बाद इस योजना को लकर जमकर हंगामा हुआ। इतना ही नहीं बिहार में इस योजना को लेकर आगजनी भी हुई थी। इसके साथ ही विपक्ष ने सरकार पर लगातार इस योजना को लेकर हमला बोलता रहा है।

 

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