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Prayagraj News: आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज

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प्रयागराज। बाघंबरी मठ के महंत स्वर्गीय नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत मामले में छोटे महाराज ने नाम से फेमश आनंद गिरी की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट मृदुल कुमार मिश्रा ने गुरुवार को सुनवाई के बाद जमानत खारिज कर दी।

आनंद गिरि की तरफ से हाईकोर्ट के सीनियर अधिवक्ता इमरान उल्ला, सुनील पांडेय और विक्रम सिन्हा ने पक्ष रखा। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरी, एडीजीसी मनोज पांडे, सीबीआई अधिवक्ता अजय कुमार ने सरकार का पक्ष रखते हुए जमानत का विरोध किया।

अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट जज मृदुल कुमार मिश्रा ने सुनने के बाद खारिज कर दिया। महंत नरेंद्र गिरि की कथित मौत मामले में आनंद गिरि,आद्या तिवारी और संदीप तिवारी आरोपी हैं. इस वक्त तीनों आरोपी नैनी जेल में बंद है. पहले भी आनंद गिरि की जमानत अर्जी कोर्ट से खारिज हो चुकी है।

सीबीआई ने आरोपी आनंद गिरि के वॉइस सैंपल के लिए सीजेएम कोर्ट में अर्जी दी है। वॉइस सैंपल की अर्जी पर आनंद गिरि के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव के आपत्ति करने और समय मांगने के बाद कोर्ट ने सीबीआई के आवेदन पर 12 नवंबर की तारीख तय की है. सीबीआई को आनंद गिरि का वॉइस सैंपल की इजाजत मिलेगी या नहीं, इसका फैसला शुक्रवार को होगा।

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