कर्नाटक में, लोगों के हित में, फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें तंबाकू और/या निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगाया गया है।
अधिकारियों ने बताया कि 10 अगस्त, 2026 का यह नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से एक साल के लिए पूरे राज्य में लागू रहेगा। उन्होंने बताया कि कर्नाटक सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के तहत फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का फूड सेफ्टी डिवीजन, तंबाकू और/या निकोटीन वाले प्रोडक्ट्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहा है। उन्होंने बताया कि फूड सेफ्टी अधिकारियों की लीडरशिप में एक खास इंस्पेक्शन और एनफोर्समेंट ड्राइव चलाया जा रहा है, जिसमें गुटखा, पान मसाला और तंबाकू/निकोटीन वाले दूसरे बैन प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और बिक्री पर फोकस किया जा रहा है।
फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के कमिश्नर श्रीनिवास के. ने एक बयान में कहा, “फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट, 2006 के सेक्शन 30(2)(a) और फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑन सेल) रूल्स, 2011 के रूल 2.3.4 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए 10-08-2026 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है।”
उन्होंने कहा कि यह नोटिफिकेशन कर्नाटक में लोगों के हित में तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स की बिक्री और डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगाता है। डिपार्टमेंट ने लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें किसी भी तरह के बैन तंबाकू और निकोटीन प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन, बिक्री या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पता चले तो वे संबंधित अधिकारियों को बताएं और एक हेल्दी और ड्रग-फ्री कर्नाटक बनाने में मदद करें।
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