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Sunday, June 15, 2025
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Mumbai: फर्जी भारतीय पासपोर्ट के साथ नॉर्वे जाने की कोशिश करते दो बांग्लादेशी गिरफ्तार

फर्जी विदेश रोजगार परमिट के साथ छह नेपाली नागरिक गिरफ्तार

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मुंबई पुलिस ने सोमवार (2 जून) को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) पर दो बांग्लादेशी नागरिकों को फर्जी भारतीय पासपोर्ट के साथ नॉर्वे जाने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया। इनकी पहचान सुब्रतो कालीपद मंडल और मीता गौरापद बिस्वास के रूप में हुई है। जांच में सामने आया है कि यह जोड़ा लगभग छह साल पहले अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर कोलकाता में रह रहा था।

पुलिस अधिकारियों के अनुसार, दोनों ने वर्ष 2024 में एक एजेंट की मदद से जाली भारतीय पासपोर्ट बनवाए थे और अब वे जेद्दाह होते हुए नॉर्वे जाने की योजना बना रहे थे। हालांकि, इमिग्रेशन अधिकारियों को उनकी यात्रा दस्तावेजों पर संदेह हुआ और गहन जांच के बाद फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ। पुलिस अब इस फर्जीवाड़ा नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश कर रही है।

इस मामले में मुंबई पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है और उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

इसी दौरान मुंबई पुलिस के सहार थाने में दर्ज एक अन्य एफआईआर में छह नेपाली नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी विदेश रोजगार परमिट (Foreign Employment Permit) के सहारे खाड़ी देशों — संयुक्त अरब अमीरात और कतर — जाने की कोशिश कर रहे थे।

यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब 27 वर्षीय रामेकबाल धनुक नामक युवक को 27 मई की रात 2:10 बजे उड़ान से पहले संदेहास्पद दस्तावेजों के साथ पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने और बाकी साथियों ने एक एजेंट को 1 लाख से 2.5 लाख नेपाली रुपये तक की रकम दी थी।

नेपाली नागरिकों की पहचान मोहम्मद आलम (23), राकी यादव उर्फ प्रसाद यादव (20), मोहम्मद हारून मनीहार (37), मोबिन मुसलमान उर्फ बैतुल्ला मुसलमान (32),जोगिंदर यादव उर्फ किशोरी यादव (36) में हुई। यह भी समान फर्जी दस्तावेजों के साथ पकड़े गए। जांच में पाया गया कि उनके दस्तावेज न तो किसी अधिकृत वेबसाइट पर दर्ज थे और न ही नेपाल दूतावास, नई दिल्ली के पास कोई रिकॉर्ड था।

एफआईआर में कहा गया है कि यह समूह सड़क मार्ग से नेपाल से बिहार आया और वहां से फ्लाइट द्वारा मुंबई पहुंचा था। उनका मकसद खाड़ी देशों में नौकरी पाने का था।सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 340(2) (फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग) और धारा 336(3) (धोखाधड़ी की नीयत से फर्जीवाड़ा) समेत कई अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

मुंबई पुलिस अब इन दोनों मामलों की विस्तृत जांच कर रही है ताकि फर्जी दस्तावेज तैयार कराने वाले नेटवर्क का पूरा भंडाफोड़ किया जा सके।

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