बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक गबन मामले में बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर दोनों को जमानत दे दी है। दोनों को एक-एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। चंदा कोचर को कुछ दिनों पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उनके पति दीपक कोचर पिछले कुछ महीनों से जेल में थे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है|
जब चंदा कोचर सीईओ थीं तब आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। यह कर्ज अप्रैल 2012 में दिया गया था। इसमें से 2,810 करोड़ रुपये बकाया था। 2017 में इसे बैड डेट घोषित किया गया था।
ICICI-Videocon loan scam case: Bombay HC allows Chanda Kochhar, husband Deepak's release
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— ANI Digital (@ani_digital) January 9, 2023
चंदा कोचर ने एक मई 2009 को आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ बनने के बाद बैंक के नियमों को दरकिनार करते हुए वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत की कंपनी के लिए कर्ज मंजूर कर दिया। चंदा कोचर को बैंक की सीईओ बनने के बाद 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
चंदा ने वीडियोकॉन को 3250 करोड़ का कर्ज मंजूर किया था। इसके बाद वेणुगोपाल धूत ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को व्यावसायिक लाभ दिया। इस पूरे मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कुल छह लाख रुपये का कर्ज है|
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