​ICICI बैंक गबन मामला: चंदा और दीपक कोचर को मिली जमानत

चंदा कोचर को बैंक की सीईओ बनने के बाद 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

​ICICI बैंक गबन मामला: चंदा और दीपक कोचर को मिली जमानत

ICICI Bank embezzlement case: Chanda and Deepak Kochhar get bail

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईसीआईसीआई बैंक गबन मामले में बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर दोनों को जमानत दे दी है। दोनों को एक-एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दी गई है। चंदा कोचर को कुछ दिनों पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। उनके पति दीपक कोचर पिछले कुछ महीनों से जेल में थे। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों को जमानत दे दी है|

जब चंदा कोचर सीईओ थीं तब आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन ग्रुप को 3,250 करोड़ रुपये का कर्ज दिया था। यह कर्ज अप्रैल 2012 में दिया गया था। इसमें से 2,810 करोड़ रुपये बकाया था। 2017 में इसे बैड डेट घोषित किया गया था।

चंदा कोचर ने एक मई 2009 को आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ बनने के बाद बैंक के नियमों को दरकिनार करते हुए वीडियोकॉन ग्रुप के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत की कंपनी के लिए कर्ज मंजूर कर दिया। चंदा कोचर को बैंक की सीईओ बनने के बाद 2011 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

चंदा ने वीडियोकॉन को 3250 करोड़ का कर्ज मंजूर किया था। इसके बाद वेणुगोपाल धूत ने चंदा कोचर के पति दीपक कोचर को व्यावसायिक लाभ दिया। इस पूरे मामले में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार कुल छह लाख रुपये का कर्ज है|​ ​

यह मामला 2016 में सामने आना शुरू हुआ था। अरविंद गुप्ता आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन ग्रुप में निवेशक थे। उन्होंने कर्ज लेने के दौरान नियमों की धज्जियां उड़ाने का जिक्र किया। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चंदा कोचर ने 2012 में वीडियोकॉन को 3250 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया था, जब वह सीईओ थीं।
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