बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने 13 दिसंबर 2024 को ली गई 70वीं प्रारंभिक परीक्षा पर रोक लगाकार दुबारा परीक्षा लेने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि हमें परीक्षा रद्द करने के लिए ठोस सबूत नहीं मिले।
अभ्यर्थियों ने परीक्षा में गडबड़ी का दावा किया था, इसके भी ठोस सबूत कोर्ट के सामने नहीं पेश किए गए। इसलिए कोर्ट ने रीएग्जाम की याचिका को खारिज कर दिया। यानी अब किसी भी कीमत पर 70वीं प्रारंभिक परीक्षा दुबारा नहीं हो पाएगी।
सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने से पहले अभ्यर्थियों ने पटना हाईकोर्ट से गुहार लगाई थी। बीपीएससी 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के खिलाफ दायर याचिका पटना हाइकोर्ट ने खारिज कर दी है। अब पूर्व में जारी किया गया रिजल्ट लागू रहेगा।
इससे पहले कुछ शर्तों के साथ बिहार लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को 70वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम जारी किया था। उसमें शर्तें थीं कि एकीकृत 70वीं संयुक्त (प्रा.) प्रतियोगिता परीक्षा से सम्बन्धित माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर याचिका CWIC- 369/2025 में पारित आदेश के फलाफल से परीक्षा परिणाम प्रभावित होगा।
साथ ही जिन अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा प्रतिवारित (Debared) किया गया है और भविष्य में प्रतिवारित (Debar) किया जाना है उनकी भी अभ्यर्थिता प्रभावित होगी। लेकिन, कोर्ट से अब आए फैसले ने सभी शर्तों को खत्म कर दिया है और रिजल्ट पहले वाला ही लागू रहेगा।
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