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सीबीआई :​​​ चौटाला को दोहरा झटका, 4 साल की सजा और 4 संपत्तियां जब्त

अदालत ने ओमप्रकाश चौटाला को साल 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए दोषी ठहराया था।

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दिल्ली की एक अदालत ने आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला को 4 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने ओमप्रकाश चौटाला की 4 संपत्तियों को जब्त करने का भी आदेश दिया है।

गौरतलब है कि अदालत ने ओमप्रकाश चौटाला को साल 1993 से 2006 के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के लिए दोषी ठहराया था। इस मामले को लेकर विशेष न्यायाधीश विकास ढुल ने ओमप्रकाश चौटाला और सीबीआई के वकीलों की गुरुवार को बहस सुनी थी। ओमप्रकाश चौटाला के वकील ने बहस के दौरान बुढ़ापे और चिकित्सा आधार पर कम से कम सजा देने का अनुरोध किया था। जबकि सीबीआई ने अधिकतम सजा देने की मांग की थी। ताकि समाज में एक कठोर संदेश जा सके।

बता दें कि ओमप्रकाश चौटाला के दिल्ली की अदालत ने दोहरा झटका दिया है,जहां उन्हें 4 साल की सजा सुनाई गई है। इसके अतिरिक्त 50 लाख रुपए के जुर्माने के साथ ही 4 संपत्तियों को भी जब्त करने का आदेश दिया गया है।

सीबीआई ने कहा था कि ओमप्रकाश चौटाला का इतिहास बेदाग नहीं है और यह दूसरा मामला है, जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है​​। अदालत ने पिछले सप्ताह ओमप्रकाश चौटाला को दोषी करार देते हुए कहा था कि आरोपी उक्त अवधि में ज्ञात आय के स्रोत से इतर हासिल अतिरिक्त संपत्ति का संतोषजनक हिसाब देने में असफल रहा है।

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