केंद्र ने SC से कहा,कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मिलेगा 50000

केंद्र ने SC से कहा,कोरोना से मरने वालों के परिवारों को मिलेगा 50000

file photo

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना से मरने वालों के परिवार को मुआवजे के तौर पर 50 हजार रुपये दिया जायेगा। हालांकि सरकार ने यह भी कहा कि यह राशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी।   

मौत का कारण कोरोना है तो- केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि एनडीएमए ने कोरोना के कारण मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि की सिफारिश की है, जिसमें हर मौत पर 50 हजार रुपए दिए जाएंगे। केंद्र ने कोर्ट को बताया कि राहत कार्यों में शामिल लोगों को भी अनुग्रह राशि दी जाएगी। सरकार ने कहा कि अगर मृत्यु प्रमाण पत्र में मौत का कारण कोरोना है, तो ऐसे भी मृतक के परिजनों को सहायता राशि दी जाएगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि कोरोना पीड़ितों के परिजनों को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से अनुग्रह सहायता प्रदान की जाएगी।  

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में मुआवजे की राशि को लेकर कई याचिकाएं दायर की गई हैं। विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केंद्र सरकार ने पहले ही कह दिया था कि वह कोरोना से होने वाली हर मौत पर परिजन को चार-चार लाख रुपये का मुआवजा नहीं दे सकती है। हालांकि, कोर्ट ने भी सरकार की इस बात पर सहमति जताई थी और बीच का रास्ता निकालने को कहा था। 

आपदा प्रबंधन कानून के तहत मुआवजा: दरअसल, पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोविड से मरे लोगों के परिजनों को मुआवजा देने से मना कर दिया था, जिसे कोर्ट ने भी स्वीकार कर लिया था। मगर कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा था कि आपदा प्रबंधन कानून के तहत मुआवजा तय करने के बारे में क्या किया गया है। इसके बारे में कोर्ट को अवगत करवाएं। एसजी तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि अगली तारीख 23 सितंबर को कोर्ट के समक्ष यह ब्योरा रख दिया जाएगा। इस बीच कोर्ट ने सोमवार को कहा कहा था कि जहां कोई कोरोना से परेशान होकर आत्महत्या किया है तो उसे भी कोरोना से मौत माना जाए।
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