यूएस एसईसी रिश्वत मामला: अडानी को जारी किया समन, खुलासा करने का दिया निर्देश!

नोटिस 21 नवंबर को जारी किया गया था और एसईसी ने दोनों को 21 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है।

यूएस एसईसी रिश्वत मामला: अडानी को जारी किया समन, खुलासा करने का दिया निर्देश!

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अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने रिश्वतखोरी के मामले में उद्योगपति गौतम अडानी और सागर अडानी को समन जारी किया है। अडानी पर भारत के कुछ राज्यों में सौर ऊर्जा अनुबंध हासिल करने के लिए 265 मिलियन डॉलर (2,200 करोड़ रुपये) की रिश्वत देने का आरोप है।

गौतम अडानी के अहमदाबाद स्थित शांतिवन फार्म स्थित आवास और सागर अडानी के अहमदाबाद स्थित बोदकदेव स्थित आवास पर समन भेजा गया है। नोटिस 21 नवंबर को जारी किया गया था और एसईसी ने दोनों को 21 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है। अडानी पर सौर ऊर्जा ठेकों के लिए भारत में कुछ राज्य अधिकारियों को रिश्वत देने, इसके लिए अमेरिकी निवेशकों के पैसे का उपयोग करने और अमेरिकी निवेशकों के पैसे के लेनदेन की जानकारी वहां के सिस्टम से छिपाने का आरोप लगाया गया है।

न्यूयॉर्क के पूर्वी जिला न्यायालय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के संघीय नागरिक प्रक्रिया नियमों के नियम 12 के तहत समन जारी किया। इसमें कहा गया है, “आपको समन भेजे जाने के 21 दिनों के भीतर अभियोजक को जवाब भेजना होगा।”साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर इसका जवाब नहीं दिया गया तो अपराध करने का फैसला सुनाया जाएगा| सागर अडानी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के निदेशक हैं।

अमेरिकी न्याय विभाग ने गौतम अडानी, सागर अडानी और छह अन्य पर रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। एसईसी ने अडानी के चचेरे भाई और एज़्योर पावर ग्लोबल सीईओ सिरिल कैबेंस को दोषी ठहराया है। अडानी समूह ने अमेरिकी कंपनियों और अन्य निवेशकों से ऋण और बांड में 2 बिलियन डॉलर जुटाए हैं। उन पर कंपनी की रिश्वत विरोधी नीतियों के संबंध में गलत और भ्रामक बयान देने का भी आरोप है। लेकिन अडानी ग्रुप ने इन आरोपों से इनकार किया है|

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