चार धाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी     

चार धाम परियोजना को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी     

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सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की महत्वकांक्षी चार धाम परियोजना के मामले में बड़ी राहत दी है। सीपरी, कोर्ट ने आल वेदर राजमार्ग परियोजना की चौड़ाई बढ़ाने और उसे डबल लेन करने की अनुमति दे दी है। इस परियोजना के पूर्ण होने पर भारतीय सेना की चीन से सटी सीमाओं तक पहुँच आसान हो जाएगी। बता दें कि चीन और भारत सीमा पर लगातार विवाद बना हुआ है जिसको देखते सरकार ने सीमाओं पर सेनाओं की पहुँच को आसान बनाने में जुटी हुई है।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क की चौड़ाई और डबल लेन करने में कोई दुर्भावना नहीं है।कोर्ट ने इस परियोजना की निगरानी के लिए एक निरीक्षक समिति गठित की है। जो कोर्ट को सीधा रिपोर्ट करेगी। इसके आलावा कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार, सड़क परिवहन मंत्रालय के साथ जिलाधिकारियों से कहा कि निगरानी समिति का सहयोग करें। निगरानी समिति का नेतृत्व पूर्व न्यायमूर्ति एसके सीकरी करेंगे।
बता से कि केंद्र सरकार ने चार धाम परियोजना के निर्माण के पीछे का उदेद्श्य यमुनोत्री गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को हर मौसम में जोड़े रखना है। बताया जा रहा है कि 900 किमी लंबी परियोजना को बनाने में लगभग 12 हजार करोड़ खर्च होंगे। परियोजना के तहत सडकों की  चौड़ाई दस मीटर तय की गई है। इसके किये केंद्र सरकार ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। जिसके तहत मांग की गई थी कि अपने पिछले आदेश में संशोधन करे।

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