पिछले कुछ दिनों से सद्गुरु जग्गी वासुदेव के ‘ईशा फाउंडेशन’ को लेकर काफी चर्चा हो रही है| ईशा योग केंद्र के खिलाफ एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने मद्रास उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इस संबंध में कोर्ट में सुनवाई चल रही है| वहीं, ऑपरेशन के तहत मंगलवार शाम देशभर में ईशा योग केंद्रों की कुछ शाखाओं पर भी छापेमारी की गई| अब इस पूरे मामले पर ईशा फाउंडेशन ने सफाई दी है|
ईशा फाउंडेशन के संस्थापक सद्गुरु जग्गी वासुदेव को लेकर तमिलनाडु के पूर्व प्रोफेसर कामराज ने याचिका दायर की है| याचिका में दावा किया गया है कि ईशा फाउंडेशन में उनकी दो बेटियों का ब्रेनवॉश किया गया साथ ही याचिका में दावा किया गया था कि उनकी बेटियों को धर्मपरायणता और तपस्या का जीवन जीने के लिए कहा गया था।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा, ”एक शख्स जिसने अपनी ही बेटी से शादी की है| उनकी बेटी अन्य लोगों की तरह सांसारिक जीवन जी रही है। वह इसाम दूसरे लोगों की बेटियों को हजामत बनाने और संन्यासी जीवन जीने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहा है?” ऐसा ही एक सवाल सदगुरु जग्गी वासुदेव से पूछा गया| इसी बीच अब ईशा फाउंडेशन की ओर से सफाई दी गई है|“सदगुरु ने लोगों में आध्यात्मिकता और योग के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए ईशा फाउंडेशन की स्थापना की। हमारा मानना है कि गहन व्यक्तियों को अपना रास्ता चुनने की स्वतंत्रता और विवेक है।
हम किसी को शादी करने या संन्यास लेने के लिए नहीं कहते| क्योंकि ये पूरी तरह से व्यक्तिगत पसंद के मामले हैं। ईशा योग केंद्र में हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने संन्यास नहीं लिया है। इसके अलावा, कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य अपना लिया है या संन्यासी बन गए हैं”, सार्वजनिक बयान में कहा गया है।
ईशा फाउंडेशन ने कहा “इन सबके बावजूद, याचिकाकर्ताओं ने केंद्र से संन्यासियों को अदालत के सामने पेश होने की मांग की। इसी प्रकार केन्द्र के सन्यासी भी दरबार में उपस्थित हुए। उन्होंने वहां साफ कर दिया है कि वे सभी स्वेच्छा से ईशा योग केंद्र में रह रहे हैं।अब हमें उम्मीद है कि चूंकि यह मामला अदालत में विचाराधीन है, सच्चाई सामने आएगी और इस सभी अनावश्यक विवाद पर विराम लग जाएगा|”
ईशा फाउंडेशन का स्पष्टीकरण: “पहले उसी याचिकाकर्ता ने कुछ अन्य लोगों के साथ झूठे बहाने बनाकर हमारे केंद्र परिसर में प्रवेश करने की कोशिश की थी। उस वक्त उन्होंने कहा था कि वह ईशा फाउंडेशन द्वारा बनाए जा रहे कब्रिस्तान की जानकारी की जांच करने वाली कमेटी के सदस्य थे| इसके बाद उन्होंने ईशा योग केंद्र के सदस्यों के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई।
मद्रास उच्च न्यायालय ने अंतिम पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर रोक लगा दी है। इसके अतिरिक्त, फाउंडेशन के खिलाफ कोई अन्य आपराधिक अपराध नहीं है। ईशा फाउंडेशन ने एक बयान में चेतावनी देते हुए कहा, फाउंडेशन के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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