दिल्ली हाईकोर्ट ने जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी ओलंपियन पहलवान सुशील कुमार को मंगलवार को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ द्वारा पारित आदेश के अनुसार, सुशील कुमार को 50,000 रुपये का जमानत बांड जमा करना होगा, साथ ही इतनी ही राशि के दो जमानती भी पेश करने होंगे।
क्या है मामला?: सुशील कुमार पर आरोप है कि 4 मई, 2021 को छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हरियाणा के रोहतक निवासी पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ और उसके दोस्तों सोनू व अमित कुमार पर हमला किया। यह हमला कथित रूप से संपत्ति विवाद को लेकर हुआ था।
हमले के बाद सागर धनखड़ की मौत हो गई, जिसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण किसी कुंद वस्तु के प्रहार से मस्तिष्क को हुआ नुकसान बताया गया। घटना के बाद सुशील कुमार 18 दिनों तक फरार रहा और इस दौरान पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में छिपा रहा। अंततः उसे दिल्ली के मुंडका इलाके से गिरफ्तार किया गया, जब वह नकदी लेने आया था और एक राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी से स्कूटी उधार ली थी।
गिरफ्तारी के बाद सुशील कुमार को रेलवे की नौकरी से निलंबित कर दिया गया था। अक्टूबर 2022 में ट्रायल कोर्ट ने सुशील कुमार और 17 अन्य आरोपियों के खिलाफ हत्या, दंगा और आपराधिक साजिश जैसी गंभीर धाराओं में आरोप तय किए। दिल्ली पुलिस द्वारा दाखिल आरोपपत्र में सुशील कुमार को इस हत्या का मास्टरमाइंड बताया गया।
इससे पहले, उसे पिता के अंतिम संस्कार और लिगामेंट सर्जरी के लिए अंतरिम जमानत दी गई थी। सुशील कुमार ने 2008 बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीतकर भारत का नाम रोशन किया था।
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