दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने हाल ही में घोषणा की कि ट्रेनों से यात्रा करने वाले यात्री अब शराब की दो सीलबंद बोतलें ले जा सकते हैं। हालाँकि, मेट्रो परिसर के अंदर शराब पीना अभी भी सख्त वर्जित है। हालांकि मेट्रो ने इस आदेश के बाद यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे यात्रा के दौरान उचित व्यवहार को बनाए रखे। अगर कोई शराब के नशे में पाया जाता है तो उस पर कानून के हिसाब के कार्रवाई की जाएगी। डीएमआरसी और सीआईएसएफ के अधिकारियों की एक समिति ने इस पर निर्णय लिया है।
DMRC issues official statement – Two sealed bottles of alcohol per person is allowed to be carried on the Delhi Metro at par with the provisions on the Airport Express Line. A committee comprising officials from CISF and DMRC have reviewed the earlier order. As per an earlier… pic.twitter.com/JPI9QBu95w
— ANI (@ANI) June 30, 2023
सीआईएसएफ और डीएमआरसी के अधिकारियों की एक कमेटी ने इसे लेकर फैसला लिया है। पहले के फैसले के मुताबिक, केवल एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही शराब ले जाने की इजाजत थी। डीएमआरसी की ओर से एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर विदेश से आने वाले यात्रियों को शराब की बोतलें लाने की इजाजत थी।
बता दें कि ट्विटर पर पॉलीमैथ नाम के एक यूजर ने डीएमआरसी के हैंडल को टैग करके सवाल किया था कि क्या ब्लू लाइन मेट्रो में शराब ले जाने की इजाजत है? इस पर डीएमआरसी ने जवाब दिया कि हां यात्री मेट्रो में शराब की सीलबंद बोतल ले जा सकते हैं। यानी अब यात्रियों को चेकिंग के दौरान सीलबंद शराब की दो बोतलें ले जाने से सीआईएसएफ नहीं रोकेगी। हालांकि, किसी गड़बड़ी की आशंका होने पर सीआरपीएफ कर्मी पूछताछ कर सकते हैं।
ये भी देखें
सीएम योगी ने अतीक के कब्जे से छुड़ाई जमीन पर बनवाए फ्लैट, लाभार्थियों को सौंपी चाबी
मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पेश कर सकती है मोदी सरकार!
गदर 2 का गाना ‘उड़ जा काले कावां’ हुआ रिलीज, दिखी सकीना और तारा सिंह की जोड़ी
70 हजार करोड़ के घोटाले का आरोप लगते,पवार ने कहा, ”फडणवीस…!”