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दिल्ली दंगा: ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय, सुनवाई 10 फरवरी को

गलत तरीके से मिले धन का उपयोग दंगा भड़काने में करने का आरोप किया। 

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दिल्ली दंगों के आरोपी और आप के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गलत तरीके से मिले धन का उपयोग उन्होंने दिल्ली का दंगा भड़काने में किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।  बुधवार को कड़कड़ूडम कोर्ट  ने इस मामले का आरोप तय किया।

गौरतलब है कि 2020 में हुए दिल्ली दंगे में दिल्ली की एक अदालत ने ताहिर हुसैन के खिलाफ धन शोधन के मामले में आरोप तय किया। आरोप में कहा गया है कि  ताहिर हुसैन ने गलत तरीके से  मिले धन का उपयोग  दंगा भड़काने में किया गया। वहीं ,ताहिर हुसैन ने अब तक अपना गुनाह कबूल नहीं किया है।
मालूम हो कि साल 2020 में फरवरी माह में उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगा हुआ था। इसमें कई दर्जन लोगों की जान चल गई थी।  वहीं ताहिर हुसैन पर दंगा भड़काने और उसे फंडिंग करने का आरोप लगा था। जब ताहिर हुसैन पर दंगा का आरोप लगा था। उस समय  ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी के पार्षद थे। आरोप साबित होने पर उन्हें पार्टी ने निकाल दिया था।
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