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Friday, September 20, 2024
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दिल्ली: दिवाली पर ​पटाखे फोड़ने पर छह माह की कैद​ ! 

विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 बी में पटाखों के निर्माण, स्टॉक और बिक्री के अपराध में पांच हजार रुपये जुर्माना और तीन साल की कैद का प्रावधान है।

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दिवाली के दौरान पटाखों से होने वाले वायु प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार कानून को सख्ती से लागू करेगी। दिल्ली में दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने के मामले में संबंधित व्यक्ति को छह महीने तक की कैद और 200 रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है|​ यह जानकारी दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी​ है|
 

विस्फोटक अधिनियम की धारा 9 बी में पटाखों के निर्माण, स्टॉक और बिक्री के अपराध में पांच हजार रुपये जुर्माना और तीन साल की कैद का प्रावधान है। पिछले महीने दिल्ली सरकार ने किसी भी तरह के पटाखों के उत्पादन और बिक्री पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध एक जनवरी तक लागू रहेंगे।

पटाखों के खिलाफ फैसले को लागू करने के लिए कुल 408 टीमों का गठन किया गया है|​​ पूरे राज्य में कानून बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस, राजस्व विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की टीमों को नियुक्त किया जाएगा।

प्रदूषण के खिलाफ जागरू​​कता पैदा करने के लिए 21 अक्टूबर से ‘दीए जलाओ, पटाखे नहीं’ अभियान शुरू किया जाएगा। दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में 51 हजार लाइटें लगाई जाएंगी|​ ​सरकार का मानना है कि इससे पटाखों का आकर्षण कम होगा और नागरिकों को प्रदूषण मुक्त दिवाली के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

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