28 C
Mumbai
Sunday, April 5, 2026
होमदेश दुनियाडीजे वाले बाबू जरा गाना...SC ने HC का फैसला पलटा, यूपी में...

डीजे वाले बाबू जरा गाना…SC ने HC का फैसला पलटा, यूपी में फिर बजेंगे डीजे

Google News Follow

Related

लखनऊ/दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में डीजे पर लगे बैन को हटाने का आदेश दिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य में डीजे पर प्रतिबंध लगाया था। कोर्ट ने डीजे संचालकों को बड़ी राहत दी है। साथ ही निर्देश दिया है ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट के सुझाए मापदंडों को ध्यान में रखते हुए ही डीजे बजाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस लेकर ही यूपी में डीजे बजाया जा सकेगा। इस संबंध में हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। अदालत ने इस पर अपने आदेश में कहा कि लाइसेंस धारक डीजे ही प्रदेश में डीजे बजाने के अधिकारी हैं।

इस मामले में यूपी सरकार ने 4 जनवरी 2018 के अदालत के निर्देश की दलील दी थी। इसमें औद्योगिक क्षेत्र में डीजे के शोर को लेकर दिशा-निर्देश दिए गए थे। डीजे संचालकों को इससे पहले अक्टूबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिली थी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगस्त 2019 में डीजे से होने वाले शोर को बेहूदा बताते हुए बैन का आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट में मामले की पैरवी कर रहे वकील दुष्यंत पराशर ने कहा था डीजे चलाने वाले विवाह, बर्थडे पार्टी और दूसरे खुशी के मौकों पर सेवाएं देकर अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के आदेश से उनकी रोजी-रोटी पर संकट आ गया है।

National Stock Exchange

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

Star Housing Finance Limited

हमें फॉलो करें

151,254फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
301,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें