‘पहले जमा करें 60 करोड़’, शिल्पा शेट्टी की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त!

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल शिल्पा के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को रखी गई है।

‘पहले जमा करें 60 करोड़’, शिल्पा शेट्टी की याचिका पर हाईकोर्ट सख्त!

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60 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को बड़ा झटका लगा है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दंपत्ति को कोलंबो जाने की इजाजत नहीं दी। कोर्ट का कहना है कि पहले धोखाधड़ी के पैसे जमा करें और फिर बाहर जाने के मामले पर विचार किया जाएगा। शिल्पा शेट्टी को यूट्यूब के एक इवेंट के लिए कोलंबो जाना है, जिसको लेकर उन्होंने कोर्ट में याचिका दी थी।
सुनवाई के दौरान एक्ट्रेस के वकील ने पक्ष रखा कि यूट्यूब के एक इवेंट के लिए कोलंबो जाना है, जो 25 अक्टूबर से शुरू होगा। कोर्ट ने वकील से पूछा कि क्या इवेंट का निमंत्रण मिला है?

इस पर वकील ने कहा कि सिर्फ फोन के जरिए बातचीत हुई, इजाजत मिलने के बाद ही निमंत्रण मिलेगा। मामले पर सख्त टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि पहले धोखाधड़ी के 60 करोड़ रुपए भरिए और फिर इस मामले पर आगे विचार किया जाएगा।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलहाल शिल्पा के देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। अब मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को रखी गई है।

बता दें कि धोखाधड़ी मामले में शिल्पा और उनके पति के खिलाफ जांच एजेंसी ने एलओसी नोटिस जारी किया था, जिसके बाद दोनों के विदेश जाने पर रोक लग गई है।

शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा पर व्यवसायी दीपक कोठारी ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था। कोठारी का दावा है कि दंपति ने मिलकर उनका पैसा व्यवसाय में विस्तार करने के लिए कर्ज के तौर पर लिया था, लेकिन टैक्स को लेकर दोनों ने इसे निवेश के तौर पर दिखाने के लिए कहा।

कोठारी ने शिकायत में यह भी कहा कि शिल्पा ने उनसे वादा किया था कि वो ब्याज की रकम भी टाइम पर लौटाएंगी, लेकिन पैसे वापस करने के समय शिल्पा ने कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे दिया। एक्ट्रेस ने व्यवसाय में विस्तार के नाम पर पैसे लिए, लेकिन अपने निजी चीजों में खर्च कर दिए।

 
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