मोदी सरनेम वाले मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसपर उन्होंने पुर्नविचार याचिका दायर की थी। वहीं आज इसपर गुजरात हाईकोर्ट का फैसला आना है। इसके साथ ही अब हाईकोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होती है या फिर यह सजा बरकरार रहती है।
गौरतलब है कि साल 2019 में चुनाव प्रचार दौरान के कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते है? राहुल के इस बयान के खिलाफ ही गुजरात हाईकोर्ट में पूर्णेश मोदी ने याचिका दायर की थी, जिसपर लंबी सुनवाई चली थी। उसके बाद कोर्ट का फैसला आया था।
हालांकि अगर आज गुजरात हाईकोर्ट निचली अदालत का फैसला बरकरार रखता है तो राहुल गांधी की सजा भी बरकरार रह सकती है। लेकिन हाईकोर्ट अगर फैसला बदल देता है, तब राहुल गांधी को उनकी संसद सदस्यता वापस मिल सकती है। गुजरात हाई कोर्ट की जस्टिस हेमंत पृच्छक की बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।
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