वाराणसी स्थित विवादित ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर सर्वे कराये जाने पर वाराणसी जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि परिसर का दोबारा सर्वे किया जायेगा| और इस मामले में नियुक्त कोर्ट कमिश्नर नहीं बदले जाने की बात कही है| वहीं इस मामले की रिपोर्ट अब 17 मई तक कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी जानी है| कोर्ट ने ये भी साफ कर दिया है कि ज्ञानवापी सर्वे का काम फिर शुरू कराया जाएगा|
कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान कहा है कि तहखाने में लगे तालों को तोड़कर सर्वे का काम पूरा किया जाए|सर्वे की कार्रवाई जिलाधिकारी की निगरानी किया जायेगा| कोर्ट कमिश्नर ए के मिश्रा भी अपने पद पर बनें रहेंगे और उनके साथ दो और सहायक कमिश्नर बनाए गए हैं| एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट हर हाल में 17 मई तक कोर्ट में जमा होनी है, ऐसे में जिला प्रशासन को इस आदेश की पालना सुनिश्चित कराने के लिए कहा गया है|
गौरतलब है कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर कोर्ट में बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था| इस मामले में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामियां मसाजिद कमेटी की तरफ से एडवोकेट कमिश्नर ए के मिश्रा को हटाए जाने की मांग को लेकर 3 दिन से बहस चल रही थी|
इससे पहले हिंदू पक्ष के वकील ने सिविल जज की अदालत में ज्ञानवापी परिसर में ‘बैरिकेडिंग के अंदर’ स्थित दो तहखाने खुलवाकर उनकी वीडियोग्राफी कराने और एडवोकेट कमिश्नर को बदलने को लेकर दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे| वहीं एडवोकेट कमिश्नर अजय मिश्रा ने भी अपना पक्ष रखा था|
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