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Friday, March 6, 2026
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कैसे मिली बैलगाड़ी दौड़ की अनुमति?,फडणवीस ने दी जानकारी !

महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू और कर्नाटक में कंबाला को अनुमति दे दी गई है|

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बैलगाड़ी और जल्लीकट्टू गेम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है जिसका इंतजार महाराष्ट्र पिछले कई महीनों से कर रहा था| इस संबंध में सुनवाई दिसंबर माह में पूरी हुई थी। फिर फैसला सुरक्षित रख लिया था। आखिरकार आज कोर्ट ने इस संबंध में फैसला सुना दिया है और उसके अनुसार महाराष्ट्र में बैलगाड़ी दौड़, तमिलनाडु में जल्लीकट्टू और कर्नाटक में कंबाला को अनुमति दे दी गई है|

जानवरों के अनुकूल संगठनों द्वारा याचिका दायर की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि इस तरह के खेलों में जानवर पीड़ित हैं। कोर्ट ने आखिरकार अपना फैसला सुना दिया है। इसलिए, यह साबित हो गया है कि बैलगाड़ी दौड़ के संबंध में महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित कानून अवैध नहीं था, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा।

“जब मैं मुख्यमंत्री था, तब मैंने बैलगाड़ी दौड़ के लिए एक कानून बनाया था। इसलिए बैलगाड़ी दौड़ शुरू हुई। हालांकि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि सांड दौड़ने वाला जानवर नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यह कानून अमान्य है। नतीजतन, कानून को निलंबित कर दिया गया”, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा।

फडणवीस ने आगे बताया कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद, हमने एक समिति बनाई और एक वैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार की। यानी बैल दौड़ता हुआ जानवर है, ये रिपोर्ट हमने सुप्रीम कोर्ट में जमा की| अब जब इस मामले में मामला उठा तो हमने भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से महाराष्ट्र सरकार की ओर से लड़ने का अनुरोध किया। उन्होंने वैज्ञानिक रिपोर्ट भी दिखाई और कहा कि कानून मान्य है।

इस वैज्ञानिक रिपोर्ट को दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कानून जानवरों के साथ अन्याय करने वाला कानून नहीं है| आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है तो सामान्य तौर पर हमारे द्वारा पास किया गया कानून संवैधानिक है, इस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है. फडणवीस ने यह भी कहा कि यह महाराष्ट्र और किसानों की जीत है। साथ ही इस मामले में महेश लांडगे, गोपीचंद पडलकर, राहुल कूल जैसे नेता फॉलोअप कर रहे थे तो फडणीस ने भी उन्हें बधाई दी|
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