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Wednesday, February 25, 2026
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34 महिला सैन्य अधिकारियों की याचिका​: SC ने केंद्र को जारी किया नोटिस !

​इस बीच इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है​|

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भारतीय सेना की 34 महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि केंद्र सरकार ने उनकी पदोन्नति निलंबित कर दी है और जूनियर अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया है। ये सभी महिला अधिकारी 1992 से 2007 के बीच सेना में शामिल हुई थीं। केंद्र सरकार ने हमारी पदोन्नति निलंबित कर दी और कनिष्ठ अधिकारियों को पदोन्नत कर दिया।

इस याचिका में कहा गया था कि केंद्र सरकार का यह फैसला महिलाओं को कमीशन देने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है|​ ​इस बीच इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है|

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय सेना में सेवारत सभी योग्य महिला अधिकारियों को कमीशन जारी करने का निर्देश दिया था। इसने 2010 के दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले की धज्जियां उड़ाने के लिए केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई। साथ ही मार्च 2021 में हुए एक मामले की सुनवाई के दौरान सेना में सेवा देने के सभी लाभ महिला अधिकारियों को भी दिए जाने चाहिए|​​ सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि तीन महीने के भीतर इस संबंध में फैसला लिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट के मार्च 2021 के फैसले के 18 महीने बाद भी, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी पदोन्नति के संबंध में कोई समिति गठित नहीं की गई है, महिला अधिकारियों द्वारा दायर नई याचिका पर तर्क दिया गया है। जानकारों​ के अनुसार ​याचिकाकर्ता के वकील राकेश कुमार ने जवाब दिया है कि सभी महिला अधिकारी इस पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

​साथ ही केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी| हालांकि, प्रमोशन पर रोक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं लिया था। इसके विपरीत, अदालत ने कहा था कि केंद्र सरकार को योग्य महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देना चाहिए।
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