लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है. आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे हैं। आशीष मिश्रा पर लखीमपुर में किसानों को चारपहिया वाहन से कुचलने का आरोप है|
इस मामले में आशीष मिश्रा पिछले एक साल से जेल में है। उसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी दाखिल की थी| पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था| आखिरकार कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी।
कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि ट्रायल खत्म होने तक किसी आरोपी को जेल में रखना सही नहीं है| इसके बाद कोर्ट ने आशीष मिश्रा को शर्तों के साथ आठ हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी। आशीष मिश्रा को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के अलावा उत्तर प्रदेश नहीं जाने दिया जाएगा|
Supreme Court grants interim bail for eight weeks to Ashish Mishra in the Lakhimpur Kheri violence case with conditions. pic.twitter.com/I2KnoES8J0
— ANI (@ANI) January 25, 2023
साथ ही वे दिल्ली में नहीं रह पाएंगे। अंतरिम जमानत के दौरान कहां रहेंगे आशीष मिश्रा? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि इसकी जानकारी संबंधित थाने और कोर्ट को दी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी|
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की पीठ ने आशीष मिश्रा को अंतरिम जमानत दे दी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि यह फैसला कानून और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लिया गया है| जमानत मिलने के बाद आशीष मिश्रा को एक सप्ताह के भीतर उत्तर प्रदेश और दिल्ली छोड़ना होगा। साथ ही उनका पासपोर्ट भी कोर्ट में जमा करना होगा।
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