कर्नाटक हिजाब के मुद्दे पर फिलहाल हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। छात्रों की ओर से वकील हिजाब का बचाव कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान छात्राओं के वकील विनोद कुलकर्णी ने दावा किया कि पवित्र कुरान में कहा गया है कि महिलाओं को हिजाब इस तरह से पहनना चाहिए कि उनके सिर और गर्दन दिखाई न दें। जिस पर न्यायाधीश ने उन्हें यह साबित करने लिए कहा, लेकिन छात्राओं के वकील ने कुरान की प्रति न लाने की बात कही और अगली सुनवाई में दिखाने की बात कही।
बता दें कि कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद चल रहा है। कई स्कूलों में पुलिस तैनात की गई है तो कई स्थानों पर धारा 144 लागू की गई है।न्यायाधीश अवस्थी ने कहा कि कुरान में इसका वास्तव में कहां उल्लेख है?” जब तक आप इसे नहीं दिखाएंगे, हम इस पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? वकील कुलकर्णी ने तब कहा कि मैं अब अपने साथ कुरान की प्रति नहीं लाया हूं।” लेकिन मैं इसे बाद में दिखाऊंगा। तब जज अवस्थी ने कहा कि जब तक आप इसे नहीं दिखाएंगे, हम आपके बयान को स्वीकार नहीं करेंगे।
तब कुलकर्णी ने कहा कि हिजाब पर बैन यानी कुरान पर बैन। तब अवस्थी ने कहा कि क्या तुम्हारे लिए हिजाब और कुरान एक ही हैं? तब कुलकर्णी ने कहा कि यह मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए है। मैं एक ब्राह्मण हिंदू हूं और कुरान दुनिया के सभी मुस्लिम समुदायों पर लागू होता है। जज अवस्थी ने तब कहा था कि हिजाब पर बैन नहीं है. वकील कुलकर्णी ने कहा कि अगर हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो यह कुरान पर प्रतिबंध लगाने जैसा होगा। इससे अनसुलझे विवाद पैदा होंगे।
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