बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास; महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की घटना।

कल स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला अत्याचारों पर होती राजनीति की निंदा करते हुए ऐसी घटनाओं और खबरों से देशवासियों और विशेषतः महिला वर्ग को होने वाली पीड़ा का जिक्र भी किया।

बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास; महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले की घटना।

“The devil was riding on me…” Israr said on raping a 12 year old innocent Dalit girl!

देशभर से आ रहीं महिला अत्याचार की घटनाओं पर संसद में बहस जारी है। कल स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला अत्याचारों पर होती राजनीति की निंदा करते हुए ऐसी घटनाओं और खबरों से देशवासियों और विशेषतः महिला वर्ग को होने वाली पीड़ा का जिक्र भी किया।

वहीं महाराष्ट्र में अपनी बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी है। यह मामला बुलढाणा के चिखली तहसील का है। यह घटना पिछले साल यानी 2023 की है। संबंधित बालिका को पेट में दर्द के कारण माँ चिखली के अस्पताल ले गई तब लड़की 4 महीने का गर्भधारण होने की आश्चर्यकारी बात सामने आयी। मामले में जाँच करने पर पिता ने ही लड़की पर लैंगिक अत्याचार करने की बात उजागर हुई। घटना के दौरान अल्पवयीन बालिका मात्र 16 वर्ष की थी।

नराधम पिता का नाम शेख शकील है। इस घटना के बाद लड़की की माँ, डॉक्टर और पूरा अस्पताल सदमें में था। इस मामले पर पॉक्सो एक्ट के तहत करवाई की गई ही। वही पिता-बेटी के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाले पिता को बुलढाणा के प्रमुख जिला न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला न्यायालय के विशेष न्यायाधीश आर.एन. मेहरे ने इस घटना की निंदा करते हुए इस कठोर दंड की घोषणा की।

न्यायालय के निर्णय के बाद, वासनाओं की विकृत मानसिकता वाले नराधमों के लिए यह दंड एक सबक है ऐसा कहा जा रहा है।

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