अवधेश राय हत्याकांड: मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है।

अवधेश राय हत्याकांड: मुख्तार अंसारी को उम्रकैद की सजा, एक लाख रुपये का जुर्माना

बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को 32 साल पुराने वाराणसी के बहुचर्चित अवधेश राय हत्याकांड में वाराणसी  की एमपी-एलएलए कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये से अधिक का जुर्माना भी लगा है। आईपीसी 302 के तहत मुख्तार अंसारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

हालांकि बीते एक साल में मुख्तार अंसारी को चार मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। लेकिन इन सभी मामलों में अवधेश राय हत्याकांड में उसे पहली बार उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। फैसले के दौरान सिविल कोर्ट परिसर के साथ ही नौ मंजिला बिल्डिंग स्थित अदालत कक्ष की सुरक्षा व्यवस्था सख्त रही गई थी।

बता दें कि अवधेश राय की हत्या 3 अगस्त 1991 को हुई थी। तब अवधेश राज अपने छोटे भाई और वर्तमान कांग्रेस नेता अजय राय के घर के बाहर खड़े थे। उसी वक्त वहां मारुती वैन आई और उस वैन से काफी लोग बाहर निकले। उन लोगों ने अवधेश राय पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। घटना से पूरा पूर्वांचल सहम उठा था।

अवधेश राय पूर्व मंत्री व पिंडरा के कई बार विधायक रहे और अब कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के बड़े भाई थे। सोमवार को एमपी-एमएलए कोर्ट के फैसले का अजय राय ने स्वागत किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े भाई की हत्या करने वालों के खिलाफ तीन दशक से ज्यादा समय से संघर्ष कर रहा हूं। न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा है।

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