पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री गहरे संकट में हैं। इस्लामाबाद सत्र न्यायालय ने 28 फरवरी को उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। तोशखाना मामले में वारंट जारी किया गया है। इस बीच, इमरान खान के खिलाफ अलग-अलग अदालतों में तीन अलग-अलग मामलों की सुनवाई चल रही है। वहीं, इस्लामाबाद कोर्ट द्वारा गैर-न्यायिक गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने से इमरान खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
एक जगह चार अदालतों में पेश होने का आदेश : अदालत में इमरान खान के खिलाफ तोशखाना मामला, आतंकवाद का मामला, हत्या का प्रयास, प्रतिबंधित संगठनों से चंदा लेने का मामला चल रहा है. इस्लामाबाद की एक अदालत ने 28 फरवरी को इमरान खान के खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, उसी दिन तीन अन्य अदालतों ने उपरोक्त मामलों में जमानत दे दी थी।
इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती मामला दर्ज होने के बाद उनकी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के कार्यकर्ता इस्लामाबाद की एक अदालत के सामने एकत्र हुए। यहां तोड़फोड़ की घटना हुई। नतीजतन, कानून और व्यवस्था को बचाने के लिए 25 पीटीआई पार्टी कार्यकर्ताओं को स्थानीय पुलिस ने हिरासत में लिया।
क्या है तोशखाना मामला? : पाकिस्तान में इस वक्त तोशखाना मुद्दे की काफी चर्चा हो रही है। इसी मामले में इस्लामाबाद कोर्ट ने इमरान खान के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. मूल रूप से, तोशखाना पाकिस्तान में एक सरकारी विभाग का नाम है। जनप्रतिनिधियों को दिए जाने वाले उपहारों को तोशखाना खंड में जमा करना होता है। इमरान खान को मिले बेशकीमती तोहफों को बेचकर उससे पैसे कमाए। उस पर तोशखाना विभाग को अपने द्वारा प्राप्त उपहारों की जानकारी का खुलासा नहीं करने का भी आरोप है।
इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद का मामला : तोशखाना मामले के बाद, पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने 21 अक्टूबर 2022 को इमरान खान को पांच साल के लिए सार्वजनिक पद संभालने से रोक दिया। उसके बाद पीटीआई कार्यकर्ताओं ने आक्रामक रुख अख्तियार किया और कुछ जगहों पर तोड़फोड़ भी की| कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई।
इस घटना के बाद इमरान खान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इमरान खान पर अपने कार्यकर्ताओं को तोड़फोड़ के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था।मामले में आतंकवाद निरोधी अदालत इमरान खान के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के मामले की सुनवाई कर रही है|कोर्ट ने उन्हें 9 मार्च तक के लिए जमानत दे दी है।
हत्या के प्रयास का आरोप : इमरान खान के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग(एन) के नेता मोहसिन शाहनवाज राजा ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई है। राजा ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग के फैसले के बाद हुए दंगों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान पुलिस ने मुझे मारने की कोशिश की। राजा ने अपनी शिकायत में कहा है कि यह हमला पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के निर्देश पर किया गया। कोर्ट ने इस मामले में भी इमरान खान को अंतरिम जमानत दे दी है।
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