सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम और टर्म डिपॉजिट अकाउंट पर अर्जित इंट्रेस्ट इनकम को कैश में नहीं निकाल पाएंगे. सरकार ने सभी टाइम डिपॉजिट खातों के मामले में मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक ब्याज जमा करने के लिए बचत खाते के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है| मंथली इनकम स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता या टाइम डिपॉजिट खाता जैसी छोटी बचत योजनाओं में निवेशक को अनिवार्य रूप से पोस्ट ऑफिस बचत खाता या बैंक खाता खोलना होगा|
खातों पर ब्याज केवल खाताधारक के पोस्ट ऑफिस बचत खाते या बैंक खाते में एक अप्रैल 2022 से जमा किया जाएगा| अगर कोई खाताधारक 31 मार्च, 2022 तक बचत खाते को एमआईएस, एससीएसएस, टाइम डिपॉजिट खातों से लिंक नहीं कर पात हैं तो बकाया ब्याज का भुगतान केवल पीओ बचत खाते में क्रेडिट या चेक द्वारा किया जाएगा|
फाइनेंशिल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, एक अप्रैल 2022 से मंथली इनकम स्कीम, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना खाता या टाइम डिपॉजिट खाते से कैश में ब्याज भुगतान की अनुमति नहीं होगी| 5 वर्षीय मंथली इनकम स्कीम के तहत ब्याज भुगतान केवल मासिक आधार पर होता है, जबकि 5 वर्षीय सीनियर सिटीजन्स सेविंग्स स्कीम अकाउंट में ब्याज का भुगतान तिमाही आधार पर होता है| टाइम डिपॉजिट खाते में ब्याज का भुगतान केवल वार्षिक आधार पर होता है|
अगर एमआईएस, एससीएसएस, टाइम डिपॉडिट खातों से सीधे ब्याज की निकासी नहीं की जाती है तो बचत खातों में जमा ब्याज पर अतिरिक्त ब्याज मिलेगा| जमाकर्ता पोस्ट ऑफिस में गए बिना ड्यू इंट्रेस्ट निकाल सकते हैं और अलग-अलग इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से उसका उपयोग कर सकते हैं|प्रत्येक एमआईएस, एससीएसएस, टाइम डिपॉजिट खातों के लिए कई निकासी फॉर्म भरने से बचा जा सकता है| जमाकर्ता अपने एमआईएस, एससीएसएस, टाइम डिपॉजिट खातों से पोस्ट ऑफिस बचत खाते के माध्यम से रेकरिंग डिपॉजिट (आरडी) खाते में ब्याज राशि के ऑटोमेटिक क्रेडिट की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं.
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