उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। सरकार ने खून के रिश्ते वालों को सम्पत्ति रजिस्ट्री स्टाम्प शुल्क में बड़ी राहत दी है। अब यह रजिस्ट्री मात्र छह हजार रूपये में हो जाएगी।रजिस्ट्री पर कोई भी स्टाम्प शुल्क नहीं देना होगा। केवल पांच हजार के स्टाम्प पेपर पर यह रजिस्ट्री हो जाएगी एक हजार प्रोसेसिंग फ़ीस देना होगा। यह सुविधा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में पहले से ही दी जा रही है।
हालांकि, यूपी सरकार इसे शुरुआत में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है। शुरू में केवल इस योजना को छह माह के लिए ही शुरू किया जाएगा। इसके बाद इसे आगे बढ़ाया जाएगा।योगी सरकार ने यह निर्णय कैबिनेट की बैठक में लिया। यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास भी हो गया। हालांकि, इससे सरकार को लगभग 200 करोड़ रूपये का नुकसान भी उठाना पड़ेगा।
वर्तमान में लोग अपनों को सम्पत्ति रजिस्ट्री करने के लिए डीएम सर्किल रेट के अनुसार भुगतान करते थे। अगर कोई 50 लाख की सम्पत्ति है तो उसके लिए लगभग चार लाख से ज्यादा रूपये खर्च करने पड़ते थे। लेकिन सरकार के इस निर्णय से मात्र छह हजार रूपये में खून से संबंधित रिश्तेदार को रजिस्ट्री हो जाएगी। जैसे माता -पिता , पुत्र, पुत्र-वधू , पुत्री-दामाद सगा भाई सगी बहन, पुत्र -पुत्री का बेटा या बेटी शामिल हैं।
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